Uttar Pradesh

StateCommission

A/2003/3338

UPPCL - Complainant(s)

Versus

S N C Mandir - Opp.Party(s)

D Mehrotra

25 Jan 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2003/3338
( Date of Filing : 16 Dec 2003 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. UPPCL
Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. S N C Mandir
Bahraich
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Jan 2023
Final Order / Judgement

                                                  (मौखिक)

'' विशिष्‍ट लोक अदालत''

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या- 3338/2003

एक्‍जीक्‍यूटिव इंजीनियर बनाम सिद्ध नाथ चित्रा मन्दिर

 

     दिनांक: 25.01.2023

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

       प्रस्‍तुत अपील आज '' विशिष्‍ट लोक अदालत '' में सूचीबद्ध की गयी, जो इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, बहराइच द्वारा परिवाद संख्‍या- 139/96 सिद्धनाथ चित्र मन्दिर व अन्‍य बनाम अधिशाषी अभियन्‍ता विद्युत वितरण खण्‍ड बहराइच में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.08.2003 के विरूद्ध योजित की गयी है। प्रस्‍तुत अपील विगत लगभग 21 वर्षों से लम्बित है।

        जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद  आंशिक रूप से स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया गया:-

    " परिवादीगण का यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है एवं उन्‍हें यह आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय के दिनांक से दो माह के अन्‍दर रू० 15860/- दिनांक 29-04-86 से अदायगी की दिनांक से 09 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित एवं रू० 7895/- दिनांक 09-06-87 से अदायगी के दिनांक तक 09 प्रतिशत ब्‍याज सहित अदा करें। विपक्षी परिवादीगण  को रू० 1000/- वाद व्‍यय के रूप में भी उक्‍त अवधि में अदा करें। यदि परिवादीगण चाहें तो विपक्षी उपरोक्‍त समस्‍त धनराशि का समायोजन उसके अग्रिम विद्युत उपभोग के बिल में किया जा सकता है।"

       प्रस्‍तुत अपील जिला आयोग द्वारा पारित उपरोक्‍त आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है।

   

2

मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री मनोज कुमार को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

      मेरे विचार से  जिला आयोग द्वारा जो 09 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज के साथ धनराशि अदा करने हेतु आदेशित किया गया है उसे संशोधित करते हुए 07 प्रतिशत किया जाता है एवं वाद व्‍यय की धनराशि 1000/-रू० यथावत रहेगी। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला आयोग द्वारा पारित शेष निर्णय का अनुपालन अपीलार्थी द्वारा 02 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अन्‍तरिम आदेश यदि हो तो उसे समाप्‍त किया जाता है।

        आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

                          

                         

      (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

    अध्‍यक्ष

           

          कृष्‍णा–आशु0 कोर्ट नं0 1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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