(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-454/2013
यूनियन बैंक आफ इंडिया
बनाम
मै0 रूहेलखण्ड फूड प्रोसेसिंग
एवं
अपील सं0 455/2013
यूनियन बैंक आफ इंडिया
बनाम
मै0 अली मैनूफैक्चरिंग
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सुभाष गोस्वामी, विद्धान अधिवक्ता
श्री राजेश चड्ढा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री ए0के मिश्रा, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :11.08.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-178/2010, रोहिल खण्ड फूड प्रोसेसिंग बनाम यूनियन बैंक आफ इंडिया तथा परिवाद सं0 193/2010, मै0 अली मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन लि0 बनाम यूनियन बैंक आफ इंडिया में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी क्रमश: अपील सं0 454/2013 एवं अपील सं0 455/2013 में तथ्य एवं विधि के एक जैसे प्रश्न निहित हैं। अत: दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. जिला उपभोक्ता मंच ने परिवाद स्वीकार करते हुए 30 दिन के भीतर टाईटिल डीड वापस करने का आदेश पारित किया है। अपील के दौरान जाहिर हुआ है कि टाईटिल डीड यथार्थ में वापस कर दी गयी है, जिनमें परिवादी द्वारा प्राप्ति के हस्ताक्षर भी किये गये, जिनकी प्रति इस आयोग के समक्ष प्राप्त करायी गयी है। अत: दोनों अपीलें उद्देश्य विहीन हो चुकी है। तदनुसार अपील सं0-454/2013 एवं अपील सं0-455/2013 खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील सं0-454/2013 एवं अपील सं0-455/2013 खारिज की जाती है।
इस निर्णय व आदेश की मूल प्रति अपील सं0-454/2013 में रखी जाये एवं इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बंधित अपील सं0-455/2013 में रखी जाये।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार)(राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
11.08.2023
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2