Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/1994

Sri Dhirander Singh Bisht - Complainant(s)

Versus

Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd. - Opp.Party(s)

T H Naqvi

13 Mar 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/1994
( Date of Filing : 17 Nov 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Sri Dhirander Singh Bisht
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Royal Sundaram Alliance Insurance Co. Ltd.
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 13 Mar 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1994/2009

धीरेन्‍द्र सिंह बिष्‍ट पुत्र नन्‍दन सिंह बिष्‍ट

 

बनाम

 

रॉयल सुन्‍दरम एलियांस इंश्‍योरेंस कंपनी लि0

 

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित  : श्री टी.एच. नकवी।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित   : कोई नहीं।

दिनांक : 13.03.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-280/2007, धीरेन्‍द्र सिंह बिष्‍ट बनाम प्रबंधक/चेयरमैन, रॉयल सुन्‍दरम एलायंस इंश्‍योरेंस कं0लि0 में  विद्वान जिला आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.10.2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी.एच. नकवी को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.        विद्वान जिला आयोग ने निष्‍कर्ष दिया है कि परिवादी ने अंकन 15 लाख रूपये की बीमा राशि पूर्ण संतुष्टि एवं अंतिम रूप से प्राप्‍त कर ली गयी है, इसलिए इस राशि को प्राप्‍त करने के पश्‍चात उपभोक्‍ता परिवाद संधारणीय नहीं है। डिसचार्ज बाऊचर की प्रति प्रदर्श

 

-2-

सं0-5 है। परिवादी द्वारा अंकन 15 लाख रूपये सम्‍पूर्ण एवं अंतिम क्‍लेम राशि के रूप में स्‍वीकार करते हुए अपने हस्‍ताक्षर किये गये हैं, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्‍तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

3.        प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

          प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

          आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

    कोर्ट-3

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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