जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-242/2014
उमेष सिंह चैहान पुत्र स्व0 हरबक्ष सिंह चैहान निवासी 173/6, बाबू पुरवा काॅलोनी किदवई नगर, कानपुर नगर नियर आस्था गेस्ट हाउस के सामने की तरफ।
................परिवादी
बनाम
1. प्रोपराइटर/दुकान मालिक, रोली इलेक्ट्रानिक्स, 81/2, ब्लाक नं0-9, गोविन्द नगर, कानपुर नगर।
2. डायरेक्टर/जनरल मैनेजर, ब्लू स्टार लि0, सी.बी.ओ.-ए.सी.आर.एस.डी., पोखरन रोड, माजीवादा थाणे-400601 इण्डिया।
3. वर्कषाप मैनेजर/जनरल मैनेजर, ब्लू स्टार लि0, 177/4, फैजाबाद रोड, लखनऊ-226007 यू0पी0।
4. सर्विस मैनेजर/प्रोपराइटर, हेमकुन्ड कूलिंग सेंटर, 117/एच0-1,/60 पाण्डूनगर, कानपुर नगर।
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 07.06.2014
निर्णय की तिथिः 19.02.2016
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षीगण से, परिवादी का पुराना ए0सी0 व स्टेप लाईजर बदलकर नया ए0सी0 मय हर्जे-खर्जे क्षतिपूर्ति सहित दिलाया जाये अथवा ए0सी0/स्टेप लाईजर की कीमत मय हर्जे-खर्जे क्षतिपूर्ति सहित वापस करायी जाये तथा रू0 10000.00 वाद व्यय भी दिलाया जाये एवं भाग- दौड़ व व्यवसायिक नुकसान, एयर कण्डीषनर के बावत लगभग रू0 30,500.00, नये स्टेप लाईजर के बावत रू0 4800.00, षारीरिक कश्ट व क्षतिपूर्ति हेतु रू0 50,000.00 कुल रू0 95,300.00 मय 18 प्रतिषत वार्शिक ब्याज भी विपक्षीगण से दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से दिनंाक 09.06.13 को विपक्षी सं0-2 निर्माता व विपक्षी सं0-3 रिपेयरिंग सेंटर का एक ब्लू स्टार कंपनी, एयरकण्डीषनर
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जो कि 2 टन का था तथा जिसका नं0-प्ॅ।म् 2414 । व डध्ब्ण् ैपण् छवण्.206481 है, सहित एक माॅरकेल कंपनी का स्टेप लाईजर जो कि 5 के.वी.ए. का था, को लगभग रू0 35,300.00 में क्रय किया था। जिसमें ए0सी0 की कीमत रू0 30,500.00 व स्टेपलाईजर की कीमत रू0 4800.00 थी, जो कि विपक्षी सं0-1 के द्वारा दी गयी रसीद जिसमें इनवायस सं0-1139 है। जब परिवादी द्वारा उक्त ए0सी0 दिनांक 10.06.13 को अपने घर में लगवाया तो इसके कम्प्रेषर से पानी गिरने एवं गैस की बदबू आती थी व कूलिंग कम होती थी, जिसकी षिकायत परिवादी ने विपक्षी सं0-1 को उसके मोबाइल पर की थी। जिस पर विपक्षी सं0-1 द्वारा यह कहा गया कि परिवादी का ए0सी0 अभी नया इंस्टाल हुआ है, जिस कारण से उसे ऐसा लग रहा है, षुरू-षुरू में ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है, ए0सी0 जैसे ही रवां होगा आपकी समस्या अपने आप खत्म हो जायेगी। 10 दिन गुजरने के बाद जब उक्त समस्या ठीक नहीं हुई तो परिवादी ने विपक्षी सं0-1 को पुनः मोबाइल पर षिकायत की, जिस पर विपक्षी सं0-1 ने कहा कि आप नाहक परेषान हो रहे हैं, के आधार पर परिवादी फिर कुछ दिन रूक गया। एक माह पष्चात भी जब ए0सी0 की उक्त समस्या का निवारण नहीं हुआ तब फिर परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से षिकायत की। जिस पर विपक्षी सं0-1 ने परिवादी से कहा कि हम आप की समस्या का षीघ्र कंपनी से समाधान करा देंगे। किन्तु विपक्षी सं0-1 ऐसा करने में कासिर रहे और लगभग 8-10 बार परिवादी के षिकायत करने पर विपक्षी सं0-1 ने बताया कि परिवादी की षिकायत ब्लू स्टार कंपनी को कर दी गयी है, किन्तु किसी कारणवष कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए आप ए0सी0 के साथ मिली बुकलेट के टाॅल फ्री नम्बर पर बात कर अपनी समस्या को बता दें। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-2 के यहां कई तिथियों में क्रमषः दिनंाक 22.09.13 को षिकायत नं0- एस.बी.1309220133, दिनांक 30.09.13 को षिकायत नं0-एस.बी.1309300543, दिनांक 10.10.13 को षिकायत नं0-एस.बी.1310100658 एवं दिनांक 29.10.13 को षिकायत नं0-एस.बी.1310290130 मोबाइल से षिकायत दर्ज करायी गयी, जिसमें कई पूर्व तारीखों की षिकायत डिटेल परिवादी के मोबाइल पर अंकित नहीं
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है। किन्तु विपक्षीगण के यहां अंकित हैं। विपक्षी सं0-4 जो कि ब्लू स्टार कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर है, ने परिवादी के घर से दिनांक 29.10.13 को ए0सी0 ले जाकर उसके कम्प्रेषर में बेल्डिंग कर दी, जिससे कि पानी गिरना तो बन्द हो गया, किन्तु गैस की बदबू व कम कूलिंग की समस्या बनी रही, जो कि आज तक यथावत् है। परिवादी ने अभी कुछ दिन पूर्व देखा कि उसकी डिसप्ले भी टूटी हुई है, जो कि विपक्षी सं0-4 की लापरवाही से हुई है। विपक्षीगण के द्वारा परिवादी को दिया गया ए0सी0 (पानी गिरना, गैस रिसना, कम कूलिंग) व स्टेपलाईजर से (इनपुट गायब हो जाता है, व अत्यधिक गर्म हो जाता है) षुरू से ही मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट रखता था, जिसे कि विपक्षीगण ने जानबूझकर परिवादी की षिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से परिवादी को भय है कि कहीं उसके परिवार में कोई हादसा न हो जाये। इस कारण परिवादी, विपक्षीगण से गारंटी अवधि से पहले ही नया ए0सी0 व स्टेपलाईजर चाहता है, जिसे देने के लिए विपक्षीगण बाध्य हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 15.05.14 को विपक्षीगण को नोटिस जरिये अधिवक्ता भेजा, लेकिन विपक्षीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विपक्षीगण द्वारा टाल-मटोल की नीति अपनाने के कारण व परिवादी के साथ जो व्यवहार/कृत्य किया जा रहा है, वह उपभोक्ता को अपर्याप्त सुविधा देने पर आधारित है। विपक्षीगण द्वारा जो ;क्मपिबपमदबल व िजीम ेमतअपबमद्ध का कृत्य किया गया है, के कारण परिवादी घोर आर्थिक, मानसिक व षारीरिक यंत्रणा का षिकार हुआ है, जिसके कि एकमात्र जिम्मेदार विपक्षीगण ही है। अतः विवष होकर परिवादी को प्रस्तुत परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा है।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 19.02.15 को एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
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परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 07.06.13 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कैषमेमो की प्रति, सर्विस रिपोर्ट की प्रति एवं नोटिस की प्रति दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित हेाता है कि परिवादी द्वारा प्रष्नगत ए0सी0 व स्टेपलाईजर में निर्माणी त्रुटि होना बताया गया है। किन्तु परिवादी द्वारा निर्माणी त्रुटि किसी तकनीकी विषेशज्ञ के द्वारा प्रमाणित नहीं करायी जा सकी है। परिवादी द्वारा प्रष्नगत ए0सी0 व स्टेपलाईजर में निर्माणी त्रुटि होने के सम्बन्ध में षपथपत्रीय साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सम्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह कहा गया है कि प्रष्नगत ए0सी0 में बदबू व कम कूलिंग की समस्या बनी रही, जो आज तक यथावत् है। परिवादी के कथनानुसार प्रष्नगत ए0सी0 व स्टेपलाईजर दिनांक 09.06.13 को क्रय किया गया था। परिवाद पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 07.06.13 को योजित किया गया है। जिससे स्पश्ट होता है कि परिवादी द्वारा प्रष्नगत ए0सी0 व स्टेपलाईजर का प्रयोग एक साल तक किया गया है। परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में यह भी कहा गया है कि परिवादी विपक्षीगण से गारंटी अवधि से पहले ही नया ए0सी0 व स्टेपलाईजर लेना चाहता है। क्योंकि विपक्षीगण परिवादी को पर्याप्त सुविधा देने में असफल रहा है, लेकिन परिवादी की ओर से गारंटी /वारंटी कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श से यह स्पश्ट होता है कि परिवादी द्वारा अपने एकपक्षीय साक्ष्य से भी प्रष्नगत ए0सी0/स्टेपलाईजर में निर्माणी त्रुटि साबित नहीं की जा सकी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जिस तथ्य को अन्य प्रलेखीय साक्ष्य से साबित किया जाना संभव हो, उक्त तथ्य को मात्र षपथपत्र से प्रमाणित नहीं माना जायेगा। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह विदित होता है कि प्रष्नगत ए0सी0/स्टेपलाईजर गारंटी अवधि में कतिपय त्रुटि उत्पन्न हो गयी है। यह तथ्य परिवादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य कागज सं0-2 से प्रमाणित होता है।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में फोरम इस मत का है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से प्रष्नगत ए0सी0/स्टेपलाईजर को विपक्षी सं0-1 व 4 द्वारा रिपेयर करने का आदेष पारित करने के लिए तथा परिवाद व्यय दिलाये जाने के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का प्रष्न है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी की ओर से कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी का प्रस्तुत परिवाद उक्त अतिरिक्त याचित उपषम के लिए स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध प्रष्नगत ए0सी0 व स्टेपलाईजर में निर्माणी त्रुटि साबित न करने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं बनती है।
ःःःआदेषःःः
6. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी सं0-1 व 4 के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी सं0-1 व 4, परिवादी का प्रष्नगत ए0सी0 व स्टेपलाईजर की मरम्मत कराकर देवे। विपक्षी सं0- 1 व 4 उक्त ए0सी0 व स्टेपलाईजर को परिवादी के परिसर से अपने वर्कषाप तक लाने, ले जाने का व्यय भार भी वहन करेंगे तथा
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रू0 5000.00 भी अदा करेंगे। विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर। फोरम कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर। फोरम कानपुर नगर।