जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्याः-373/2016
उपस्थितः-श्री अरविन्द कुमार, अध्यक्ष।
श्रीमती स्नेह त्रिपाठी, सदस्य।
दिनाॅंकः-25 सितम्बर, 2017
सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम प्यारे यादव, निवासी-ग्राम-मऊ, पोस्ट-अधियारी, परगना व तहसील मनकापुर, जनपद-गोण्डा।
.....परिवादी।
बनाम
1-Rolex Logistics Private Limited 85 1st Floor, 1st Cross, 5th Main, Domlur stage, Bangalore-560071 & 7th Floor, Umlya Business Bay, Cessna Business Park, 11 and 13/2, Kadubeesanahalli Village, Outer Ring Road, vartur Hubli Banglore-56103 Through its M.D.
2-Bora and Bora Technologies LLP 39-D, 2/6, 2nd Floor, Samrat House, Shankarsheth Road, Pune-411037 Through its General Manager.
3-Touch-Lucknow Shop No. B-24/25 Basement (Level-2), Tej Kumar Plaza, 1-Trilokinath Road, Lucknow-226001 through its Manager.
.....विपक्षीगण।
निर्णय
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण से मोबाइल की कीमत 22,999/-रूपये मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु 50,000/-रूपये एवं 11000/-रूपये वाद व्यय सहित दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने विपक्षी संख्या-2 से आन लाइन एक मोबाइल फोन दिनाॅंक 12.07.2016 को Le max2 मुबलिग 22,999/-रूपये में क्रय किया था जिस पर एक वर्ष की वारन्टी दी गयी है। क्रय किया गया मोबाइल सही कार्य नहीं कर रहा था, उसमें मोबाइल हैंग कर रहा था, टच प्राब्लम कर रहा था तो परिवादी ने दिनाॅंक 04.08.2016 को विपक्षी के टोलफ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करायी तो परिवादी से आर्यन्स कम्युनिकेशन में सम्पर्क करने को कहा गया। परिवाद उक्त मोबाइल लेकर सर्विस सेन्टर गया। वहाॅं मोबाइल में जैसे ही साफ्टवेयर लोड किया गया तो मोबाइल फोन बिल्कुल डेड हो गया, तथा सर्विस सेन्टर द्वारा कहा गया कि यह मोबाइल उनके यहाॅं ठीक नहीं हो पायेगा। अतः विपक्षी संख्या-3 के यहाॅं संपर्क करें। दिनाॅंक 16.08.2016 को परिवादी विपक्षी संख्या-3 के यहाॅं गया तथा विपक्षी संख्या-3 द्वारा मोबाइल अपने यहाॅं जाॅंबशीट नम्बर-Js16081600249 द्वारा जमा कर लिया गया। मोबाइल कई दिनों तक रिपेयर करके वापस नहीं किया गया न ही कोई सूचना दी गयी तो परिवादी ने विपक्षी संख्या-3 के यहाॅं से जानकारी प्राप्त करनी चाही कि मोबाइल कब मिलेगा। विपक्षी संख्या-3 द्वारा बताया गया कि परिवादी को जो जाॅबशीट दी गयी है उसमें मोबाइल का माॅडल नम्बर गलत हो गया है। पुनः नई जाॅबशीट परिवादी को दी गयी, तथा चार्जर, केबिल व बाक्स भी जमा करा लिया गया और यह बताया गया कि परिवादी को नया मोबाइल मिलेगा अथवा रिफन्ड कर दिया जायेगा। परिवादी इस सम्बन्ध में विपक्षी संख्या-3 के यहाॅं कई बार चक्कर लगा चुका है एवं फोन भी किया, परन्तु विपक्षी संख्या-3 द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। उक्त मोबाइल के अभाव में परिवादी को असुविधा व परेशानी हो रही थी, इसलिये परिवादी ने दूसरा मोबाइल खरीद लिया। परिवादी को मोबाइल की खराबी के परिणाम स्वरूप बहुत मानसिक कष्ट व शारीरिक कष्ट उठाना पड़ा। विपक्षीगण द्वारा अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाई गई है, तथा विपक्षीगण ने सेवा में कमी की है।
परिवाद पत्र का नोटिस विपक्षीगण को जारी किया गया, परन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न ही उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः दिनाॅंक 17.02.2017 के आदेश से विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
परिवादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र तथा आन लाइन मोबाइल क्रय किये जाने की रसीद संलग्नक-1 एवं जाॅंबशीट संलग्नक-2 एवं 3 प्रस्तुत किया।
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता हे कि परिवादी ने अपने कथन का समर्थन शपथ पर साक्ष्य से किया हे, जिसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 45 दिन के अन्दर मोबाइल की कीमत मुबलिग-22,999/-(बाइस हजार नौ सौ निन्यानबे रूपया मात्र) तथा उस पर 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाद दायर करने की दिनाॅंक (10.11.2016) से भुगतान की तिथि तक अदा करेंगे, तथा दोषपूर्ण सेवा एवं वाद व्यय के रूप में मुबलिग-5000/-(पाॅंच हजार रूपया मात्र) भी अदा करेंगे।
(स्नेह त्रिपाठी) (अरविन्द कुमार)
सदस्य अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
प्रथम, लखनऊ।