Bipin filed a consumer case on 03 Oct 2017 against rising Stars mobile in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/321/2017 and the judgment uploaded on 28 Sep 2018.
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि प्रष्नगत मोबाइल हैण्ड सेट वारण्टी के अंतर्गत था, उसकी वारण्टी समाप्त नहीं हुई थी और गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये तो हैण्ड सेट के लिये सारी गलती विपक्षी सं0-1 की है, जिन्होने गलत और कमजोर एंव खराब, न ठीक होने वाला हैण्ड सेट विपक्षी सं0-2 को दिया है और व्यवसाय के लिये गम्भीरता पूर्वक विचार करके परिवादी के साथ व्यवहार करते तो विपक्षी सं0-1 पर कोई बात नहीं आती। इसलिये परिवादी को दूसरा नया हैण्ड सेट विपक्षी सं0-1 से दिलाया जाये और आर्थिक व मानसिक क्षति के लिये विपक्षीगण से रू0 80,000/-दिलाया जाये तथा परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी, ने दिंनाक 21.08.2016 को जिओनी मोबाइल एम.-5 लाइट विपखी सं0-2 से रू0 12700/- में खरीदा था। जिसे आगे प्रष्नगत मोबाइल से उल्लिखित किया जायेगा।
3. प्रष्नगत मोबाइल को, क्रय करने के कुछ ही में चलाने में परेषानी होने लगी। प्रष्नगत मोबाइल का माइक खराब हो गया था। परिवादी द्वारा विपक्षी सं0-1 निर्माता कम्पनी के सर्विस सेन्टर, ’’खान सर्विस सेन्टर’’ पर प्रष्नगत मोबाइल दिखाया गया । सर्विस सेन्टर के इंचार्ज के द्वारा प्रष्नगत मोबाइल का माइक खराब होना बताया गया। सर्विस सेन्टर के द्वारा परिवादी को मोबाइल दो घण्टे में ठीक करके वापस कर दिया गया। किन्तु घर जाने पर प्रष्नगत मोबाइल सेट से नये मोबाइल की जैसी सेवा प्राप्त नहीं हुई। तंग आकर परिवादी पुनः 15 दिन बाद खान सर्विस सेन्टर कैनाल रोड गया। जहॉ पर प्रष्नगत मोबाइल के हैंग होने की समस्या पुनः ठीक करके मोबाइल परिवादी को वापस कर दिया गया। दिंनाक 26.02.2017 को परिवादी ने प्रष्नगत मोबाइल को चार्जिंग के लिये लगाया किन्तु प्रष्नगत मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। परिवादी पुनः बहुत परेषान हुआ। प्राइवेट नौकरी करने के कारण परिवादी के पास समय न होने के कारण परिवादी अपना प्रष्नगत मोबाइल घर में रखकर नौकरी पर चला गया। दिंनाक 01.03.2017 को परिवादी प्रष्नगत मोबाइल को दूसरे सर्विस सेन्टर एम0जी0 इण्टरप्राइजेज कानपुर करॉचीखाना कानपुर ले गया। वहॉ पर परिवादी को यह बताया गया कि प्रष्नगत हैंण्डसेट जल गया है। परिवादी द्वारा कस्टमर केयर नम्बर पर षिकायत की गई। कस्टमर केयर द्वारा प्रष्नगत मोबाइल की फोटो भेजने के लिये कहा गया। सर्विस सेन्टर द्वारा प्रष्नगत मोबाइल की फोटो लेकर भेजने की बात कही गई। कस्टमर केयर द्वारा प्रष्नगत मोबाइल की वारण्टी समाप्त होने की बात कही गइ। किन्तु हैंण्ड सेट मैनुअल बुक के अनुसार प्रष्नगत हैंड सेट की वारण्टी दिंनाक 20.08.2018 को समाप्त हुई थी। दिंनाक 23.03.2017 को, कस्टमर केयर द्वारा अपना नं0-9212401199 से परिवादी को अपना नाम सरफराज बताते हुये सर्विस सेन्टर के इंचार्ज नितिन से बात कराने को कहा गया। किन्तु दोनो व्यक्ति एक समय पर बात करने के लिये उपलब्ध नहीं हुये। फलस्वरूप विवष होकर परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
4. विपक्षी सं0-1 व 2 बावजूद तामीला उपस्थित नहीं आये न ही उनके द्वारा कोई जवाबदावा अथवा साक्ष्य दाखिल किया गया। अतः फोरम द्वारा दिंनाक 04.01.2018 को विपक्षीगण के जवाबदावा दाखिल करने का अवसर समाप्त करते हुये पत्रावली परिवादी के एकपक्षीय साक्ष्य में नियत की गई।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 10.05.2017 दाखिल किया तथा सूची कागज सं0-2/8 के माध्यम से प्रष्नगत मोबाइल का रिटेल इनवाइस दिंनाक 21.08.2016 की छायाप्रति, जॉबषीट दिंनाकित 01.03.2017, 02.03.2017 की छायाप्रति व ईमेल प्रति दाखिल की है। परिवादी ने एकपक्षीय साक्ष्य षपथपत्र दिंनाकित 21.03.2018 दाखिल किया है।
ख्
निष्कर्श
6.परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि बावजूद तलब-तकाजा विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और इस प्रकार से परिवादी द्वारा किये गये कथन तथा परिवादी की ओर से एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय व अभिलेखीय साक्ष्य का खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया है। जिससे परिवादी के कथन व परिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल, मोबाइल क्रय करने के सेल इनवाइस पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी द्वारा दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य एंव षपथपत्र से प्रथम द्रश्टया परिवादी का कथन साबित होता है। अतः परिवादी का प्रस्तुत परिवाद इस आषय से स्वीकार किये जाने योग्य है कि परिवादी विपक्षीगण के सर्विस सेन्टर में प्रष्नगत मोबाइल जमा करें, तत्पष्चात विपक्षीगण निमयानुसार वारण्टी की षर्तो के अनुसार मोबाइल ठीक करके परिवादी को प्रदान करें। अन्यथा स्थिति में मोबाइल को बदलकर नया समकक्ष मोबाइल सेट देने अथवा मोबाइल वापस लेकर उसकी कीमत रू0 12700/-मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा करने तथा रू0 2000/-परिवाद व्यय हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है - जहॉ तक अन्य याचित उपषम का प्रष्न है, के सम्बन्ध में, परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण - स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
:ःआदेषःःः
9. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद, उपरोक्त कारणों से, ऑषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर परिवादी प्रष्नगत मोबाइल विपक्षीगण के सर्विस सेन्टर में जमा करे, तत्पष्चात मोबाइल जमा करने की तिथि के 7 दिन के अंदर विपक्षीगण वारण्टी की षर्तो के अनुसार मोबाइल ठीक करके परिवादी को प्रदान करे। अन्यथा स्थिति में (मोबाइल ठीक न हो पाने की स्थिति में) विपक्षीगण मोबाइल बदलकर समकक्ष नया मोबाइल सेट परिवादी को प्रदान करें अथवा प्रष्नगत मोबाइल सेट परिवादी से प्राप्त करके, मोबाइल की कीमत रू0 12700/-(बाहर हजार, सात सौ रू0) मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा अदा करें तथा रू0 2000/- (दो हजार रू0) परिवाद व्यय अदा करें।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.