Mrs. Shakti Dalmia filed a consumer case on 07 Oct 2020 against Rishita Developers Pvt. Ltd. in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/20/2020 and the judgment uploaded on 07 Oct 2020.
पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। परिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित है।
पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई होनी है। परिवादी अधिवक्ता सुनवाई के लिये तैयार है।
अतः प्रकीर्ण संख्या-20/2020 निरस्त किया जाता है।
परिवादीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि परिवादी संख्या-1 व 2 क्रमशः पत्नी व पति हैं और परिवाद में दोनो का समान हित है। अतः दोनों का परिवाद एक साथ चलाने की अनुमति दी जाय।
प्रार्थना पत्र व परिवाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला पति पत्नी द्वारा एक ही सम्पत्ति की बुकिंग की धनराशि वापसी के सम्बंध में है। अतः न्यायहित मेें प्रार्थना पत्र-25/26 स्वीकार किया जाता है और दोनो द्वारा एक ही परिवाद एक साथ चलाने की अनुमति दी जाती है।
अंगीकरण के प्रश्न पर परिवादीगण के अधिवक्ता की बहस मच द्वारा सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।
परिवाद कथनानुसार परिवादीगण द्वारा विपक्षी प्रापर्टी डेवलेपर्स जो रेरा के अधीन पंजीकृत है के पास यूनिट बुकिंग हेतु चेक के माध्यम से कई बार धनराशि अदा की गयी लेकिन विपक्षी द्वारा न तो यूनिट/सम्पत्ति दी गयी न ही व्याज के साथ धनराशि वापस की गयी। परिवादीगण द्वारा अदा की गयी बुकिंग धनराशि-1014600/- मय व्याज एवं शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु परिवाद संस्थित किया गया है।
उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाया गया।
परिवाद अंगीकृत किया जाता है। पंजीकृत हो।
वांस्ते जबाबदावा विपक्षीगण को दिनांक 17-11-2020 के लिये नोटिस जारी हो। पैरवी अविलम्ब हो।
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