AKSHY filed a consumer case on 12 Nov 2022 against RILAINCE JIO in the Burhanpur Consumer Court. The case no is EA/7/2020 and the judgment uploaded on 06 Dec 2022.
आदेश पत्रक
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,इन्दौर क्रमांक-1 (म.प्र.)
(संबद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बुरहानपुर)
(जिला न्यायालय बुरहानपुर खण्डपीठ क्रमांक 10)
(महा उपभोक्ता लोक अदालत)
निष्पादन प्रकरण क्रमांक: 07/2020
1/ अक्षय पिता अशोक बालापुरकर निवासी बाडी की पोल, प्रतापपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)।
.......................परिवादी।
विरूद्ध
1/ रिलायंस जियो द्वारा प्रबंधक रिलायंस जियो नवग्रह कॉम्पलेक्स प्रथम मंजिल बैंक ऑफ इण्डिया अमरावती रोड के सामने अमरावती रोड जिला बुरहानपुर (म.प्र.)।
....................अनावेदक।
12/11/2022
आज दिनांक 12/11/2022 को माननीय मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के पत्र क्रमांक 311/125/2011 दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में मुख्य जिला उपभोक्ता आयोग, इन्दौर क्रमांक-1 से संबद्ध जिला उपभोक्ता आयोग, बुरहानपुर के प्रकरणों का भी निराकरण महा उपभोक्ता लोक अदालत में वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से किया जा रहा है।
परिवादी द्वारा अभिभाषक श्री धीरज देवकर
विपक्षी स्वयं उपस्थित
परिवादी की ओर से यह सहमति व्यक्त की गई की प्रकरण में अपील लंबित होने से अपीलीय आदेश के परिपेक्ष्य में कार्यवाही करने की स्वतंत्रता के साथ प्रकरण लोक अदालत में समाप्त किया जाए। परिवादी की सहमति पर प्रकरण समाप्त किया जाता है।
तद्नुसार प्रकरण महा उपभोक्ता लोक अदालत में निराकृत होना पाया जाता है।
उभयपक्ष परिवाद का व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभयपक्ष को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावें।
आवश्यक पूर्ति उपरांत प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाए।
(श्रीमती अंजली जैन) (बलराज कुमार पालोदा)
सदस्य अध्यक्ष.
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