राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2799/2012
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सुल्तानपुर द्वारा परिवाद संख्या-100/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16-11-2012 के विरूद्ध)
शाखा प्रबन्धक महेन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेन्सियल सर्विसेज, प्रथम तल, ख्वाजा काम्प्लेक्स, इलाहाबाद रोड, सुल्तानपुर। अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1
बनाम
1- रियाज हुसैन सुत अहमद हुसैन निवासी जूडूपुर बन्धुआकलॉ थाना अलीगंज, जनपद-सुल्तानपुर। प्रत्यर्थी/परिवादी
2- प्रबन्धक रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रोहित हाउस शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ। अपीलार्थी/विपक्षी सं0-2
समक्ष :-
1- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, सदस्य।
2- मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
1- अपीलार्थी की ओर से उपस्थित - श्री गोपाल जी श्रीवास्तव।
2- प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - श्री परीक्षित सिंह।
दिनांक : 20-05-2016
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय :
अपीलकर्ता की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री गोपाल जी श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री परीक्षित सिंह उपस्थित आए। अपीलकर्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अपील को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि उभयपक्ष के मध्य सुलह-समझौता हो चुका है इसलिए वह अब इस अपील को चलाना नहीं चाहते हैं। प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। तद्नुसार अपीलकर्ता द्वारा अपील में बल न दिये जाने के कारण अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है। उभयपक्ष अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वयं वहन करेंगे।
( उदय शंकर अवस्थी ) ( बाल कुमारी )
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट नं0-4 प्रदीप मिश्रा