राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-529/2022
(जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्धारा परिवाद सं0-208/2017 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 के विरूद्ध)
नितेश कुमार यादव पुत्री श्री गामा प्रसाद यादव, निवासी बलराम झाखड़ फार्म हाउस ग्राम कुलेसरा, सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जी0वाई0एस0 ग्लोबल, प्लॉट नं0-ए3, ए4 और ए5 सेक्टर 125, नोएडा द्वारा मैनेजर।
2- इंडसइंड बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं0-14, ब्लाक नं0 ए-3 सेक्टर 110, नोएडा द्वारा मैनेजर।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री संजय कुमार वर्मा
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 27.6.2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी नितेश कुमार यादव द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0-208/2017 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 के विरूद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया है।
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प्रस्तुत परिवाद यद्यपि विगत 05 वर्षों से जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख लम्बित है, परन्तु जैसा कि अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत परिवाद में दिनांक 03.01.2022 की तिथि अंतिम सुनवाई हेतु नियत थी एवं विगत दिनांक 03.01.2022 को अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता व्यक्तिगत कारण से उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण उपरोक्त परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा खारिज किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील योजित की गई है।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना तथा प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
समस्त तथ्यों एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को दृष्टिगत रखते हुए हम इस मत के हैं कि प्रस्तुत अपील निम्न निर्देश के साथ स्वीकार करते हुए प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 व 2 को पुन: अगली निश्चित तिथि दिनांक 28.8.2022 की सूचना विधि अनुसार द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबद्ध नगर प्राप्त करायी जावेगी तथा अपीलार्थी/परिवादी हर्जाने के रूप में जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख रू0 5,000.00 (पॉच हजार रूपया मात्र) आज की तिथि से 01 माह की अवधि में जमा करेगा, जो विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपेक्षित वादकारी हित में विधि अनुसार उपयोग किया जावेगा।
उपरोक्त आदेश के अनुपालन के उपरांत उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात परिवाद सं0-208/2017 नितेश कुमार यादव बनाम रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य का निस्तारण विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पक्षकारों को बिना किसी
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उचित कारण के स्थगन प्रदान न करते हुए यथासम्भव अंतिम रूप से 06 माह की अवधि में किया जावेगा।
तद्नुसार प्रस्तत अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1