Rajendra Prasad filed a consumer case on 27 Sep 2023 against Reliance Life Sciences Pvt Ltd in the Barabanki Consumer Court. The case no is MA/17/2023 and the judgment uploaded on 29 Sep 2023.
Uttar Pradesh
Barabanki
MA/17/2023
Rajendra Prasad - Complainant(s)
Versus
Reliance Life Sciences Pvt Ltd - Opp.Party(s)
Pankaj Nigam
27 Sep 2023
ORDER
प्रकीर्ण वाद संख्या-17/2023
राजेन्द्र प्रसाद बनाम प्रबंधक रिलायन्स लाईफ सांइसेस प्रा0लि0।
27.09.2023
चेक अवमुक्त हेतु पत्रावली मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2023 देते हुये यह कहा है कि परिवाद संख्या 42/2012 राजेन्द्र प्रसाद बनाम रिलायन्स लाईफ साइंसेस प्रा0 लि0 में जिला आयोग द्वारा दिनांक 07.06.2023 को यह निर्णय पारित करते हुये विपक्षी को निर्देशित किया है कि विपक्षी पौधों की कीमत रू0 25,200/-व पौघों के रोपण पर हुआ समस्त व्यय रू0 23,000/-कुल रू0 48,200/-परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि 07.04.2012 से 6% साधारण वार्षिक ब्याज सहित तथा मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 5,000/-व वाद व्यय रू0 3,000/-परिवादी को अदा करें। समस्त भुगतान आदेश की तिथि से पैंतालिस दिन के अंदर किया जायेगा। आदेश का अनुपालन समयान्तर्गत न करने की स्थिति में आदेशित धनराशि रू0 48,200/-पर 9% की दर से ब्याज देय होगा।
प्रश्नगत प्रकरण में जिला आयोग के आदेश दिनांकित 07.06.2023 के अनुपालन में विपक्षी रिलायन्स लाईफ साइंसेस प्रा0 लि0 ने धनराशि रू0 88,590/-का चेक जमा किया है जिसको अवमुक्त किये जाने का परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आधार कार्ड सहित दिया गया है।
प्रश्नगत प्रकरण में जिला आयोग के संयुक्त खातें में दिनांक 12.07..2023 को रू0 88,590/-जमा किया गया था। बैंक से प्राप्त आख्या के अनुसार इस जमा धनराशि पर दिनांक 12.07.2023 से 28.07.2023 तक ब्याज गणना कराने पर जमा धनराशि पर कुल ब्याज रू0 112.60/-बताया गया है। मूल जमा धनराशि रू0 88,590/-तथा ब्याज रू0 112.60/-को (पूर्णांक में) रू0 113/-जोड़ते हुये कुल धनराशि रू 88,703/-आंकलित की गई है जिसका भुगतान परिवादी राजेन्द्र प्रसाद को किया जाना है।
अतः परिवादी के प्रार्थना पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज रू0 88,703/-(रूपये अठ्ठासी हजार सात सौ तीन मात्र) का एकाउन्ट पेई चेक राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में उनके अधिवक्ता के पहचान पर जारी किया जाय। प्रार्थना पत्र परिवादी तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावें।
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
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