समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-140/2014 डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य,
इम्तियाज अहमद पुत्र श्री मुश्ताक अहमद खां निवासी-मुहाल-नयापुरा कस्बा व तहसील-चरखारी जिला-महोबा ......परिवादी
बनाम
रिलायंस जीवन बीमा लि0 महोबा द्वारा शाखा प्रबंधक,रिलायंस इंश्योरेंस क्षेत्र महोबा तहसील व जिला-महोबा ....विपक्षी
निर्णय
डा0सिद्धेश्वर अवस्थी,सदस्य,द्वारा उदधोषित
परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी मुहाल-नयापुरा कस्बा व तहसील- चरखारी व जिला-महोबा का निवासी है और परिवादी ने विपक्षी के यहां से एक जीवन बीमा पालिसी सं0१८११५६६५ कराया था जिसकी प्रीमियम राशि ३६००/-रू0 वार्षिक है । परिवादी की प्रीमियम अक्टूबर,२०१० से प्रारम्भ हुई,जो वर्तमान तक प्रभावी है । परिवादी ने विपक्षी को बीमा कराते समय कई तरह के प्रलोभन दिये और कहा कि हमारी पालिसी झंझट मुक्त है और बीमा पूर्ण होने पर उसकी धनराशि स्वत: ही आपके खाते में पहुंच जायेगी एवं अस्वस्थ होने पर जितनी धनराशि इलाज में खर्च होगी,उसका भुगतान बीमा कंपनी करेगी । परिवादी द्वारा अपने प्रीमियम की धनराशि नियमानुसार जमा करता रहा और उसका कोई प्रीमियम बकाया नहीं है । परिवादी की मार्च,२०१४ में तबियत खराब हो गई,जिसका इलाज परिवादी ने डा0अनिल अरोरा श्री गंगाराम हास्पिटल में कराया तथा राजकीय जिला चिकित्सालय मोती रोड,अकबरपुर कानपुर में भी कराया,जिसमें परिवादी की अत्यधिक धनराशि खर्च हुई,जिसके भुगतान के लिये परिवादी ने विपक्षी के यहां समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ०७.०६.२०१४ तथा २५.०६.२०१४ के पूर्व क्लेम फार्म भरकर प्रस्तुत किया,जिसका क्लेम नं0 टी १२०६१४२२५ तथा आई0सी0 नंबर ३१२३४८१ है,जिसमें परिवादी ने २९,०८१/-रू0 की धनराशि की मांग की । परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के क्लेम को निरस्त कर दिया गया,जिससे परिवादी को आर्थिक,मानसिक व शारीरिक क्षति हुई । विपक्षी ने अपने विज्ञापन व वायदे के विरूद्ध कार्य किया है,जो सेवा में त्रुटि और व्यापारिक कदाचरण की श्रेणी में आता है । अत: परिवादी ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध क्लेम की धनराशि एवं प्रीमियम की धनराशि तथा मानसिक व आर्थिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के रूप में ३०,०००/-रू0 तथा परिवाद व्यय हेतु मा0 फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया ।
विपक्षी को जरिये रजिस्ट्री नोटिस भेजा गया,जो कार्यालय को वापस प्राप्त नहीं हुआ। अत: विपक्षी पर पर्याप्त तामीला मानते हुये दिनांक:०८.०३.२०१६ को विपक्षी के विरूद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से चलाये जाने हेतु आदेश पारित किया गया ।
परिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त परिवाद पत्र के साथ परिवादी इम्तियाज अहमद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।
पत्रावली का अवलोकन किया गया व परिवादी के अधिवक्ता के एकपक्षीय तर्क सुने गये। विपक्षीगण की ओर से सुनवाई में कोई उपस्थित नहीं हुआ।
परिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य कागज सं0६ग लगायत ८ग/१६ बीमा पालिसी की छायाप्रति एवं बीमारी तथा इलाज से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियों एवं परिवादी के शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी के यहां से बीमा कराया था तथा उसके अनुसार बीमाधारक के अस्वस्थ होने पर इलाज से संबंधित समस्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा क्लेम आवेदन करने पर किया जायेगा । परन्तु विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया और परिवादी द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरांत क्लेम आवेदन करने पर मूल पेपर आदि उपलब्ध न कराये जाने के आभाव में क्लेम आवेदन निरस्त कर दिया गया । जबकि परिवादी द्वारा अपने क्लेम आवेदन के साथ समस्त इलाज संबंधित आवश्यक अभिलेख संलग्न किये गये । फिर भी यदि बीमा कंपनी को किसी भी अभिलेख की सत्यता पर संदेह था तो उसका सत्यापन उसके द्वारा कराया जा सकता था । साथ ही बीमा कंपनी द्वारा पर्याप्त सूचना के उपरांत भी लगभग दो वर्षों के अंतर्गत इस फोरम में उपस्थित न होना तथा उस संबंध में कोई जबाब न प्रस्तुत करना यह प्रदर्शित करता है कि विपक्षी बीमा कंपनी के पास स्वत: कोई न्यायसंगत आधार क्लेम आवेदन निरस्त करने के संबंध में नहीं था,जिसे वह क्लेम निरस्त करने के संबंध में फोरम के समक्ष प्रस्तुत करता । अत: परिवादी का क्लेम आवेदन निरस्त कर के विपक्षी ने सेवा में त्रुटि व व्यापारिक कदाचरण किया है । ऐसी परिस्थिति में परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद खिलाफ विपक्षी एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी परिवादी को आज इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अंदर इलाज में आये खर्च की धनराशि २९,०८१/-रू0 परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक ९ प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान करें । इसके अलावा मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में ५,०००/-रू0 एवं परिवाद व्यय के रूप में २,५००/-रू0 विपक्षी परिवादी को प्रदान करे ।
(श्रीमती नीला मिश्रा) (डा0सिद्धेश्वर अवस्थी)
सदस्या, सदस्य,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
२८.०५.२०१६ २८.०५.२०१६
यह निर्णय हमारे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित एवं उद़घोषित किया गया।
(श्रीमती नीला मिश्रा) (डा0सिद्धेश्वर अवस्थी)
सदस्य, सदस्या,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
२८.०५.२०१६ २८.०५.२०१६