Uttar Pradesh

Mathura

EA/40/2015

MS. BAHORA CONSTRUCTION - Complainant(s)

Versus

RELIANCE GEN. INS - Opp.Party(s)

17 Jul 2017

ORDER

District Consumer Forum
Mathura
Uttar Pradesh
 
Execution Application No. EA/40/2015
In
CC/113/2011
 
1. MS. BAHORA CONSTRUCTION
MATHURA, UP
...........Appellant(s)
Versus
1. RELIANCE GEN. INS
MATHURA, UP
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. YOGENDRA SINGH PRESIDENT
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 17 Jul 2017
Final Order / Judgement

आवेदक जवाहर सिंह की ओर से यह आवेदन मूल परिवाद सं0- 113/11 निर्णय दिनांक 04.12.12 के अनुपालन में जमा धनराशि 22,89,319/-रूपये की वापिसी हेतु प्रस्तुत किया गया है।

            संक्षेप में आवेदक का कथन है कि वर्तमान में वह बहोरा कान्सट्रक्शन प्रा0लि0 37.38 मार्केट आई0वी0पी0 फिलिग के सामने एन0एच0-2 कोसीकलां मथुरा का डायरेक्टर ही उसके द्वारा ही उक्त खाते का संचालन किया जा रहा है।

             आवेदक ने अपने आवेदन पत्र के साथ बैक का प्रमाण पत्र, खाता विवरण, पहचान पत्र, फार्म सं0-32 की प्रति, कम्पनी का मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त शपथपत्र भी श्री जवाहर , मान सिंह, जयपाल सिंह, उदय सिंह, विजय सिंह व वीरेन्द्र सिंह का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कम्पनी में वर्तमान में 6 डायरेक्टर ही खाता का संचालन श्री जवाहर सिंह द्वारा किया जा रहा है, डायरेक्टर के मध्य कोई विवाद नही है तथा नही इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा किसी न्यायालय में लाम्बित है।

           आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र अग्रवाल एड़ व बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री दीपक गोयल को सुना गया।

          मूल पत्रावली एवं अन्य समस्त अभिलेखो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कमूल परिवाद सं0- 109/11, 110/11, 111/11,112/11 113/11 व 114/11 इस फोरम में योजित किये गये थे जिनका निस्तारण दिनांक 04.12.12 को किया गया।

          उक्त निर्णय के विरूद्व अपील सं0- 335/13, 336/13, 337/13, 338/13, 339/13 व 431/13 मा0 राज्य आयोग उ0प्र0 लखनऊ में योजित की गयी जिसका निस्तारण संयुक्त रूप से मा0 राज्य आयोग द्वारा दिनांक 28.07.15 को किया गया।

       उक्त अपील में पारित निर्णय के विरूद्व मा0 राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में आर0पी0 नं0-3144/15, 3145/15, 3146/15, 3147/15, 3148/15, व 3149/15 प्रस्तुत की गयी जिसका निस्तारण मा0राष्ट्रीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 30.03.16 को किया गया तथा समस्त रिवीजन पिटीशन निरस्त की गयी।

     बीमा कम्पनी की ओर से इस इजराय वाद में 22,89,319/-रूपये की धनराशि चेक के माध्यम से जमा की गयी है।

     आवेदन पत्र के साथ जो 6 डायरेक्टर के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये है उसमें स्पष्ट रूप से वर्तमान में उक्त 6 डायरेक्टर ही होना कहा गया है तथा यह भी कहा गया कि कोई विवाद इस विषय में लम्बित नही है। कम्पनी के खाते को भी श्री जवाहर सिंह द्वारा संचालित किया जाना कहा गया है। इस सम्बन्ध में बैक का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

     अतः समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

     मूल परिवाद सं0-113/11 निर्णय दिनांक 04.12.12 के अनुपालन में जमा धनराशि 22,89319/-रूपये  चेक के माध्यम से नियमानुसार वापिस किये जावें। वरिष्ठ सहायक आदेश का अनुपालन नियमानुसार  कराया जाना सुनिश्चित करे।

 
 
[HON'BLE MR. YOGENDRA SINGH]
PRESIDENT

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