Rajasthan

Jaipur-IV

CC/108/2014

Ashish Sharma - Complainant(s)

Versus

Reliance Fresh ltd. - Opp.Party(s)

S.N. Saini & Others

24 Nov 2014

ORDER

 

        जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर

 

                          पीठासीन अधिकारी

     डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा,अध्यक्ष

     डाॅ. अलका शर्मा, सदस्या

                       श्री अनिल रूंगटा, सदस्य

 

परिवाद संख्या:-108/2014 (पुराना परिवाद संख्या 425/2013)

श्री आषीष शर्मा पुत्र श्री नवल किषोर शर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी- एफ-58, कालीदास मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ।

परिवादी

बनाम

01.  रिलायन्स फ्रेष लिमिटेड, पता- प्लाॅट नम्बर 31, मरूधर विहार, खातीपुरा सर्किल, जयपुर जरिये मैनेजर/प्रभारी अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ।

02.  रिलायन्स रिटेल लिमिटेड, पता- फस्र्ट फ्लोर, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर जरिये प्रबन्ध निदेषक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/निदेषक ।

                                                विपक्षीगण

 

उपस्थितः-

परिवादी की ओर से श्री एस.एन.सैनी/श्री खेमचन्द महावर, एडवोकेट

विपक्षीगण की ओर से श्री यषपाल मदान/श्री सुरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट  

 

निर्णय                  

           दिनांक 24.11.2014

 

      यह परिवाद परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 19.03.2013 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-

      परिवादी ने विपक्षी संख्या 1, जो विपक्षी संख्या 2 का रिेटेल स्टोर है, के यहां से दिनंाक 31.01.2013 को बिल संख्या रु0073 के माध्यम से 69/-रूपये का कुछ घरेलू सामान क्रय किया । बिल राषि का भुगतान करने के बाद परिवादी ने जब बिल देखा तो पाया कि विपक्षी संख्या 1 ने कुल सामान में से ल्ंतकसमल ब्राण्ड के त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंच के 100 ग्राम पैक, जिस पर पैकिंग दिनांक जनवरी,2011, उपयोग अवधि जनवरी,2014 व अधिकतम विक्रय मूल्य (सभी कर सहित) 40/-रूपये अंकित था, का मूल्य 10/-रूपये अधिक लेते हुए 50/-रूपये वसूल किया और अधिक वसूल की गई राषि निवेदन करने के बावजूद नहीं लौटाई । जो विपक्षीगण का सेवादोष है और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 12 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।

विपक्षीगण की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि विवादित बिल विपक्षी कम्पनी के स्टोर का होना स्वीकार है लेकिन सामान स्वयं परिवादी ने ही क्रय किया हो, यह सिद्ध नहीं हैं । विपक्षी कम्पनी के स्टोर पर समय समय पर एम.आर.पी. 40/-रूपये, 45/-रूपये एवं 40/-रूपये ल्ंतकसमल ब्राण्ड के त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंच के 100 ग्राम पैक उपलब्ध थे । परिवादी ने उक्त ैवंच किसी अन्य बिल के माध्यम से विपक्षी कम्पनी के किसी भी स्टोर से 40/-रूपये मे क्रय किया है । जिसका परिवादी ने विपक्षी कम्पनी के विरूद्ध दुर्भावनापूर्वक उद्देष्य से उपयोग कर झूठे तथ्यों पर यह परिवाद पेष किया है । परिवादी षिकायत लेकर विपक्षीगण के स्टोर पर कभी नहीं आया । अतः परिवाद, परिवादी खारिज किया जावें ।

परिवाद के तथ्य की पुष्टि में परिवादी श्री आषीष शर्मा ने स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रदर्ष-1 एवं प्रदर्ष-2 दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि विपक्षीगण की ओर से जवाब की तथ्यों की पुष्टि में श्री विवेक गुप्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया   गया ।

बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी ने विपक्षी संख्या 1, जो विपक्षी संख्या 2 का अधिकृत शोरूम है, से प्रदर्ष-1 बिल के माध्यम से कुल 69/-रूपये का सामान, जिसमें ल्ंतकसमल ब्राण्ड का त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंचए 100 ग्राम पैक कीमत 50/-रूपये शामिल है, क्रय किया गया था । परन्तु वास्तव में उक्त ल्ंतकसमल ब्राण्ड के त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंचए 100 ग्राम पैक की कीमत प्रदर्ष-2 रैपर के अनुसार 40/-रूपये थी । इस प्रकार विपक्षीगण ने निर्विवाद रूप से परिवादी से उक्त ैवंच के 100 ग्राम पैक की कीमत 10/-रूपये अधिक वसूल की है । विपक्षीगण का कथन है कि उसके यहां उक्त ैवंच 40/-रूपये एवं 50/-रूपये वाले दोनों ही पैक उपलब्ध थे और परिवादी ने 40/-रूपये वाले रैपर का दुरूपयोग किया है । परन्तु अपने इस कथन की पुष्टि में विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उसके यहां 50/-रूपये की कीमत वाला ल्ंतकसमल ब्राण्ड का त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंचए 100 ग्राम पैक उपलब्ध हो । इसलिए विपक्षीगण द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विष्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण परिवादी का कथन सर्वथा उचित प्रतीत होता है ।

अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह युक्तियुक्त रूप से सिद्ध है कि विपक्षीगण ने परिवादी से ल्ंतकसमल ब्राण्ड के त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंचए 100 ग्राम पैक की कीमत प्रदर्ष-1 बिल के माध्यम से 50/-रूपये अर्थात् 10/-रूपये अधिक वसूल करके सेवादोष कारित किया है । और इस सेवादोष के आधार पर परिवादी अब विपक्षीगण से स्वयं को हुए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 3,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये अर्थात् कुल 6,000/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।
                               आदेष

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादी स्वीकार किया जाकर आदेष दिया जाता है कि परिवादी विपक्षीगण से उनके द्वारा ल्ंतकसमल ब्राण्ड के त्मक त्वेमे.स्नगनतल ैवंचए 100 ग्राम पैक की कीमत अधिक वसूल करने से स्वयं को कारित आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में 3,500/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रूपये अर्थात् कुल 6,000/-रूपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।

विपक्षीगण को आदेष दिया जाता है कि वे उक्त समस्त राषि परिवादी के रिहायषी पते पर जरिये डी.डी./रेखांकित चैक इस आदेष के एक माह की अवधि में उपलब्ध करायेेंगे ।

 

अनिल रूंगटा          डाॅं0 अलका षर्मा          डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा

  सदस्य                सदस्या                  अध्यक्ष

 

निर्णय आज दिनांक 24.11.2014 को पृथक से लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

 

अनिल रूंगटा          डाॅं0 अलका षर्मा          डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा

  सदस्य                सदस्या                   अध्यक्ष

 

 

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.