जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
चन्द्रषेखर पुत्र श्री गोपाल दास, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- जजदो की धानी, मुड्डा मंगलाना, परबतसर, नागौर, राजस्थान ।
- प्राथी
बनाम
प्रोपराईटर, रेलन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, ब्यावर रोड, अजमेर ।
- अप्रार्थी
परिवाद संख्या 413/2016
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः-30.01.2017
1. संक्षिप्त तथ्यानुसार प्रार्थी ने अप्रार्थी से एक्सचेंज आफर के तहत अपनी पुरानी गाड़ी ।स्ज्व् स्ग्प् ;2009 उंकमद्ध जिसकी कीमत अप्रार्थी ने रू. 78141/- आंकी, तब नई गाडी व्डछप् म् डच्प् ैज्क् ठै प्ट ड गाड़ी दिनांक 14.12.2015 के आस पास क्रय करने के इरादे से गया । अप्रार्थी ने उक्त कार की कीमत रू. 3,03,147/- में से उसकी पुरानी गाडी की कीमत समायोजित करते हुए रू. 2,72,155/- की राषि का इन्वाईस दिनंाक 11.1.2016 को जारी किया । अप्रार्थी ने ए.वी. फाईनेन्स कम्पनी को प्रष्नगत वाहन के फाईनेन्स हेतु जो इन्वाईस दिनांक 4.1.2016 को भिजवाई उसमें उक्त वाहन की कीमत रू. 2,50,000/- दर्षाई । प्रार्थी का कथन है कि जब उसने अप्रार्थी से प्रष्नगत वाहन क्रय करने हेतु दिनांक 14.12.2015 को सम्पर्क किया था उस वक्त उक्त कार की कीमतें में म्गबींदहम ंदक ैींहनद त्नतंस व्ििमत स्कीम की वजह से काफी गिरावट आई हुई थी और उक्त स्कीम दिनांक 15.12.2015 से 31.12.2015 तक चालू थी, के तहत रू. 47,000/- की छूट दी जानी थी साथ ही अलग से रू. 10,000/- का कैष डिस्काउण्ट भी दिया जाना था, किन्तु अप्रार्थी के उक्त स्कीम के अन्तर्गत दर्षाई गई राषियों का फायदा देते हुए रू. 1,68,000/- की इन्वाईस जारी करनी चाहिए थी किन्तु अप्रार्थी ने दिनांक 11.1.2016 को राषि रू. 2,72,155/- की इन्वाईस जारी करते हुए सेवा में कमी के साथ साथ अनुचित व्यापार व्यवहार किया है । प्रार्थी ने इस संबंध में दिनांक 8.6.2016 को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी दिया । किन्तु अप्रार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई कार्यवाही की । प्रार्थी ने परिवाद प्रस्तुत कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुआ और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 20.9.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसने अप्रार्थी से एक्सचेंज आफर के तहत अपनी पुरानी गाड़ी ।स्ज्व् स्ग्प् ;2009 उंकमद्ध जिसकी कीमत अप्रार्थी ने रू. 78,141/- आंकी, तब नई गाड़ी व्डछप् म् डच्प् ैज्क् ठै प्ट ड दिनांक 14.12.2015 के आस पास क्रय करने के इरादे से गया । अप्रार्थी ने उक्त कार की कीमत रू. 3,03,147/- में से उसकी पुरानी गाडी की कीमत समायोजित करते हुए रू. 2,72,155/- की राषि का इन्वाईस दिनंाक 11.1.2016 को जारी किया । इसके बाद अप्रार्थी ने ए.वी. फाईनेन्स कम्पनी को प्रष्नगत वाहन के फाईनेन्स हेतु जो इन्वाईस दिनांक 4.1.2016 को भिजवाई उसमें उक्त वाहन की कीमत रू. 2,50,000/- दर्षाई गई। जब उसने अप्रार्थी से प्रष्नगत वाहन क्रय करने हेतु दिनांक 14.12.2015 को सम्पर्क किया था उस वक्त उक्त कार की कीमत में म्गबींदहम ंदक ैींहनद त्नतंस व्ििमत स्कीम की वजह से काफी गिरावट आई हुई थी और उक्त स्कीम दिनांक 15.12.2015 से 31.12.2015 तक चालू थी, के तहत रू. 47,000/- की छूट दी जानी थी साथ ही अलग से रू. 10,000/- का केष डिस्काउण्ट भी दिया जाना था । किन्तु अप्रार्थी के उक्त स्कीम के अन्तर्गत दर्षाई गई राषियों का फायदा देते हुए रू. 1,68,000/- की इन्वाईस जारी करनी चाहिए थी । किन्तु अप्रार्थी ने दिनांक 11.1.2016 को राषि रू. 2,72,155/- की इन्वाईस जारी करते हुए सेवा में कमी के साथ साथ अनुचित व्यापार व्यवहार किया है । परिवाद स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए ।
4. हमने प्रार्थी के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।
5. प्रार्थी ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- अप्रार्थी द्वारा जारी वेट इन्वाईस दिनांक 04.01.2016, 11.1.2016, एक्सचेंज/क्रेडिट नोट, बीमा प्रमाण पत्र, कन्जूमर आफर दिनांक 15-31 दिसम्बर, अप्रार्थी को दिए गए नोटिस दिनांक 8.6.2016 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के अनुसार उसके द्वारा नई गाड़ी का एड़वान्स व पुरानी गाड़ी माह-दिसम्बर के आखिरी हफ्ते में अप्रार्थी को सुपुर्द किए जाने के बावजूद गाड़ी की दोे इन्वाईस यथा दिनंाक 4.1.2016 एवं 11.1.2016 जारी करना भी अप्रार्थी का सेवा में दोष स्पष्ट रूप से झलकता है । पत्रावली में उपलब्ध नए वाहन का बीमा जो दिनंाक 15.12.2015 से 14.12.2015 तक के लिए है, से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अभिकथित वाहन की डिलिंग अप्रार्थी से माह-दिसम्बर में हुई थी और उसके अनुसार उक्त वाहन का बीमा भी माह- दिसम्बर में ही करवा लिया गया था । फलतः प्रार्थी के कथनों की पुष्टि भी होती है ।
6. कुल मिलाकर उपरोक्त विवेचन के प्रकाष में अप्रार्थी का कृत्य न सिर्फ सेवा में कमी का परिचायक है अपितु अनुचित व्यापार व्यवहार का भी ज्वलंत उदाहरण है ।
7. पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी के म्गबींदहम ध्ब्तमकपज छवजम मे ं ड।त्न्ज्प् ।स्ज्व् स्ग्प् की कीमत रू. 78147/- एक्सचेंज आफर के तहत दर्षाई गई है जिसमें रू. 27,000/- कन्ज्यूमर आफर षामिल होना बताया गया है जबकि प्रार्थी ने परिवाद में इस तथ्य का कोई खुलासा नहीं किया है । अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित गणनानुसार प्रार्थी मात्र रू. 77155/- जो अधिक वसूल की गई राषि प्राप्त करने का अधिकारी है, एवं आदेष है कि:-
1. व्डछप् म् डच्प् ैज्क् ठै प्ट ड 3,03,147.00
गाड़ी की कीमत राषि
2. एक्सचेंज आफर के तहत पुरानी (-) 78,147.00
गाड़ी की एक्सचेंज राषि 2,25,000.00
3. अप्रार्थी के पास जमा राषि (-) 10,000.00
2,15,000.00
4. कन्ज्युर आफर राषि (-) 20,000.00
1,95,000.00
5. इन्वाईस दिनांक 11.1.2016 के 2,72,155.00
व्डछप् म् डच्प् ैज्क् ठै प्ट ड
गाड़ी की कीमत राषि (-) 1,95,000.00
77,155.00
:ः- आदेष:ः-
8. (1) प्रार्थी अप्रार्थी से रू. 77155/- प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी से ं मानसिक संताप पेटे रू. 50,000 /- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000/-भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 30.01.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष