(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-280/2013
सतविन्दर सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 12.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-24/2011, सतविन्दर सिंह बनाम शाखा प्रबंधक रिलायंस जनरल इं0कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, रामपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.9.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी की कनिष्ठ सहायक सुश्री तरूषि गोयल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि सर्वेयर रिपोर्ट के आधार पर अंकन 15900/-रू0 का भुगतान परिवादी को कर दिया गया तथा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर भी परिवाद खारिज किया गया है।
3. निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी बरेली में व्यापार करते हैं। बरेली में ही बीमा राशि का भुगतान किया गया है, इसलिए विद्वान जिला आयोग, रामपुर का यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि क्षेत्राधिकार रामपुर स्थित विद्वान जिला आयोग में निहित नहीं है, बल्कि बरेली स्थित विद्वान जिला आयोग में निहित है। यद्यपि इस आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि के संबंध में इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है कि चूंकि क्षेत्राधिकार विद्वान जिला आयोग, बरेली में निहित है, इसलिए इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। परिवादी सक्षम न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। मर्यादा अधिनियम 14 का लाभ परिवादी को उपलब्ध है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2