(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1989/2011
Mohd. Ibrahim Vs. Reliance General Insurance Co. Ltd.
दिनांक : 25.10.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-1080/2009, मोहम्मद इब्राहिम बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) लखनऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री विजय कुमार यादव एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र चौधरी को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को बीमा पॉलिसी समय पर उपलब्ध न कराने के कारण अंकन 5,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। इसी राशि की बढ़ोत्तरी के लिए यह अपील प्रस्तुत की गयी है।
यह सही है कि बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को बीमा पॉलिसी देरी से प्राप्त करायी गयी है, इसी आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने अंकन 5,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, परंतु इस राशि मे बढ़ोत्तरी का कोई प्रश्न नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2