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Rajaram filed a consumer case on 27 Aug 2024 against Regional Manager, National Insurance Company Limited, G.T. Road, Kanpur Nagar in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is CC/90/2023 and the judgment uploaded on 27 Aug 2024.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।
अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष
H.J.S.
श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य
सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य
उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 90/2023
परिवाद दाखिला तिथि :- 07.08.2023
निर्णय दिनांक:- 27.08.2024
(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
राजाराम उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्र मेडू निवासी ग्राम जलालपुर नागिन मजरा बहवलपुर पोस्ट लालपुर, तहसील अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
.......................परिवादी
बनाम
मण्डल प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय तृतीय 111/ए/6 अशोक नगर, जी0टी0 रोड कानपुर तहसील व जिला कानपुर नगर ।
......................प्रतिवादी
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद परिवादी राजाराम की ओर से सशपथ पत्र, परिवादी को उसके वाहन की मरम्मत में हुये व्यय मु0 99,779/- रुपये की भरपाई विपक्षी से कराये जाने, प्रतिवादी के कृत्य से हुये नुकसान के कारण मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 50,000/- रुपये व वाद व्यय तथा अन्य खर्चों के एवज में 10,000/- रुपया कुल धनराशि मु0 1,59,779/- रुपया विपक्षी से परिवादी को दिलाये जाने के आशय से दिनांक 07.08.2023 को संस्थित किया गया ।
संक्षेप में, परिवादी का सशपथ कथन है कि परिवादी एक किता चार पहिया वाहन सं0 यू0पी0 77 ए बी 0725 का पंजीकृत स्वामी है जो कि विपक्षी की बीमा कम्पनी से बीमित है जिसकी पॉलिसी संख्या- 45160031221847876341 तथा क्लेम संख्या 4516003122184729709 है । उपरोक्त बीमा दिनांक 08.06.2022 से 07.06.2023 तक प्रभावी है । परिवादी का उपरोक्त वाहन दिनांक 24.06.2022 को समय सुबह लगभग 3:00 बजे दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 420/ 2022 थाना अकबरपुर में पंजीकृत की गयी । उपरोक्त वाहन दुर्घटना होने के समय आप विपक्षी की बीमा कम्पनी से बीमित थी जो कि दुर्घटना की अवधि को कवर करता है । परिवादी के उपरोक्त वाहन की दुर्घटना के उपरान्त वाहन की मरम्मत व कलपुर्जों के क्रय व डेन्ट पेन्ट में मु0 99,779/- रु0 व्यय हुआ है । परिवादी द्वारा दिनांक 13.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रेषित करके वाहन की बीमा धनराशि से वाहन की मरम्मत का भुगतान कराये जाने का निवेदन किया गया परन्तु विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी तदुपरान्त परिवादी द्वारा विपक्षी को जरिये पंजीकृत नोटिस दिनांक 01.07.2023 को प्रेषित की परन्तु विपक्षी द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही वाहन की मरम्मत का भुगतान किया गया । विपक्षी द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्य से परिवादी को घोर मानसिक व आर्थिक क्षति पहुंच रही है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है । विपक्षी द्वारा आज तक परिवादी को हुयी क्षति का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ ।
परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।
परिवादी के परिवाद पत्र के उत्तर में विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदेही दाखिल की गयी । विपक्षी द्वारा दाखिल की गयी जवाबदेही में परिवाद पत्र की धारा-1 के कथन को साबित करने का भार परिवादी पर होना कहा है एवं परिवाद पत्र की धारा-2 के कथन को स्वीकार किया है । परिवाद पत्र की धारा-3 के सन्दर्भ में यह अभिकथन किया गया है कि धारा-3 के कथन पुलिस से सम्बन्धित जांचकर्ता जो कि पुलिस जाँच आख्या के अभाव में स्वीकार नहीं है । उक्त कार परिवादी का भाई चला रहा था जिसके पास कार चलाने का लाइसेन्स नहीं था, न ही कोई पुलिस की 112 नं0 की सूचना है तथा मृतक शंकर सिंह का घायल/ चोट का मेडिकल रिपोर्ट न तो उरई अस्पताल का दवा का पर्चा, पंचायतनामा व पोस्टमार्टम एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, कार की मरम्मत राशि स्वीकार नहीं है । विपक्षी द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र की धारा-4 के कथन को अस्वीकार कर यह अभिकथन किया गया है कि घटना के समय उक्त वाहन को राजाराम चला रहे थे । दुर्घटना के समय चालक व आगे सीट पर बैठे मृतक शंकर सिंह सीट बेल्ट नहीं लगाये थे । घटना के बाद उक्त क्षतिग्रस्त वाहन अधिकृत सर्विस सेन्टर/ के0टी0एल0 वर्क शॉप के पास ही स्थित वारिस गैरेज है दावाकर्ता के साथ वहाँ पर सम्पर्क कर कानपुर नगर तक पहुंचाया सिद्ध भार याची पर है । जवाबदेही में परिवाद पत्र की धारा-5 के कथन को अस्वीकार कर यह अभिकथन किया गया है कि परिवादी द्वारा कथित दुर्घटना के समय से ही दुर्घटना से सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों जैसे कथित कार UP-77-AB-0725 जो ट्रक संख्या RJ-02-GA-9757 से दुर्घटनाग्रस्त होना तथा कार स्वामी द्वारा वाहन के विरुद्ध एफ0आइ0आर0 कराया जाना जैसे महत्वपूर्ण तथ्य को लगातार छिपाये जाने का प्रयास करते हुये मनमाने ढंग से इस्टिमेट बिल व भाई की बीमारी का बहाना आदि बनवाकर आधारहीन बीमा राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है । बीमा कंपनी ने स्वतंत्र सर्वेयर द्वारा निरीक्षण व आँकलन व जाँच के आधार पर परिवादी का क्षतिपूर्ति का वाद स्वीकार नहीं है । परिवाद पत्र की धारा-6 के सन्दर्भ में यह अभिकथन किया गया है कि दुर्घटना में एफ0आइ0आर0 की छायाप्रति, पुलिस द्वारा की गयी विवेचना में आये परिणाम जैसे आरोप पत्र, नक्शा नजरी आदि प्रस्तुत नहीं किया जिससे परिवादी के उक्त कथनों जैसे सामान चोरी आदि के सम्बन्ध में स्टेपनी और टूल्स के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समर्थन साक्ष्य माना नहीं जा सकता है । जवाबदेही में परिवाद पत्र की धारा-7 व 8 के कथन के सन्दर्भ में यह अभिकथन किया है कि उक्त कथन न्यायालय से सम्बन्धित साक्ष्य पर आधारित हैं परिवादी को कभी भी परेशान नहीं किया गया है, परिवादी कभी भी बीमा कम्पनी नहीं आया और न ही कभी कोई साक्ष्य बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया । परिवाद पत्र की धारा-9 के कथन को अस्वीकार करते हुये परिवादी द्वारा माँगे गये उपशम अ, ब, स एवं द को अस्वीकार करते हुये वादी का वाद खारिज किये जाने की याचना की है ।
परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी को प्रेषित रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 01.07.2023 की छायाप्रति मय पोस्टल रसीद की मूल प्रति सहित, परिवादी द्वारा विपक्षी बीमा कम्पनी को प्रेषित पत्र दिनांकित 13.04.2023 की छायाप्रति, सामान्य दैनिकी विवरण की छायाप्रति, एफ0आइ0आर0 की छायाप्रति, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बीमा पॉलिसी की छायाप्रति, पंकज क्रेन सर्विस द्वारा जारी बिल नं0-07 मु0 1500/- रु0 दिनांकित 27.06.22 की छायाप्रति, टैक्स इन्वाइस दिनांकित 29.08.2022 की छायाप्रति, कमल सेल्स द्वारा जारी 3 अदद टैक्स इन्वाइस की छायाप्रतियां, शुभंम मोटर्स द्वारा जारी बिल नं0-538 मु0 8910/- रुपये की छायाप्रति, चिश्ती मोटर्स द्वारा जारी बिल नं0-899 मु0 51,000/- रुपये दिनांकित 10.08.2022 की छायाप्रति, परिवादी राजाराम का ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड की छायाप्रति साक्ष्य में दाखिल किया है ।
परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.08.2024 के साथ दस्तावेजों की सूची से चिश्ती मोटर्स द्वारा जारी बिल नं0-899, पंकज क्रेन सर्विस द्वारा जारी बिल नं0-07 मु0 1500/- रु0, शुभंम मोटर्स द्वारा जारी बिल नं0-538 मु0 8910/- रुपये की मूल प्रतियां व कमल सेल्स द्वारा जारी 3 अदद टैक्स इन्वाइस की छायाप्रतिया तथा अम्बे डिस्ट्रिब्यटर द्वारा जारी टैक्स इन्वाइस की छायाप्रति दाखिल की गयी है । इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.07.2024 के साथ दस्तावेजों की सूची से मूल पॉलिसी बॉन्ड पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।
परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी राजाराम का साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 06.12.2023 पत्रावली पर दाखिल किया गया है ।
विपक्षी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से सहायक प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मंडलीय कार्यालय (प्रथम), दि माल कानपुर नगर द्वारा काउन्टर शपथपत्र दिनांकित 23.02.2024 पत्रावली पर दाखिल किया गया है । विपक्षी द्वारा अपने शपथपत्र के साथ परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांकित 13.03.2023, 26.06.2023 व 31.03.2023 की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल किया गया है ।
परिवादी व विपक्षी की ओर से उनके अधिवक्ताओं द्वारा अपनी-अपनी लिखित बहस पत्रावली पर दाखिल की गयी ।
मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की मौखिक बहस सुनी तथा उभयपक्षों द्वारा दाखिल लिखित बहस का परिशीलन किया ।
पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि परिवादी वाहन संख्या UP77 AB 0725 का पंजीकृत स्वामी है । परिवादी द्वारा अपने उक्त वाहन का बीमा विपक्षी बीमा कम्पनी से कराया गया था जिसका पॉलिसी नम्बर-45160031221847876341 है एवं वैधता दिनांक 08.06.2022 से 07.06.2023 तक प्रभावी है । परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के पैरा-3 में यह अभिकथन किया है कि परिवादी का वाहन दिनांक 24.06.2022 को समय सुबह 03:00 बजे दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया एवं जिसके सम्बन्ध मे थाना अकबरपुर कानपुर देहात में एफ0आइ0आर0 भी दर्ज करायी गयी है, जिसका मु0अ0सं0 420/ 2022 है । परिवादी द्वारा दुर्घटना के उपरान्त वाहन की मरम्मत व क्रय किये गये कलपुर्जे तथा डेन्ट पेन्ट में मु0 99,779/- रुपया व्यय होना कहा गया है जिसका भुगतान विपक्षी बीमा कम्पनी से दिलाये जाने की याचना की गयी है ।
विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही में, परिवाद पत्र की धारा-3 में वर्णित घटना से विशिष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया है और न ही परिवादी के वाहन की बीमा की वैधता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति की गयी है । विपक्षी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर शपथपत्र की धारा-4 में परिवादी के उक्त वाहन का दुर्घटनाग्रस्त होना स्वीकार किया गया है जो परिवादी के वाद पत्र की धारा-3 में वर्णित कथन की पुष्टि करता है । इस प्रकार परिवादी के उक्त वाहन की दुर्घटना होने की पुष्टि स्वयं विपक्षी द्वारा भी अपने शपथपत्र की धारा-4 में की गयी है । विपक्षी बीमा कम्पनी ने अपनी जवाबदेही की धारा-5 में यह अभिकथन है कि उसने स्वतंत्र सर्वेयर द्वारा निरीक्षण व आँकलन व जाँच के आधार पर परिवादी का क्लेम अस्वीकार किया है लेकिन विपक्षी द्वारा कोई निरीक्षण आख्या जो स्वतंत्र सर्वेयर द्वारा की गयी हो, पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है ।
परिवादी ने दस्तावेजों की सूची के साथ वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति दाखिल की है जिससे उसकी वाहन पर मालियत की पुष्टि होती है एवं वाहन बीमा से सम्बन्धित मूल बीमा बॉन्ड/ प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है जो दिनांक 08.06.2022 से 07.06.2023 तक प्रभावी रहा है । परिवादी के उक्त वाहन की कथित दुर्घटना दिनांक 24.06.2022 को होना कहा गया है जो बीमा वैधता की परिधि में है ।
परिवादी की ओर से चिश्ती मोटर्स द्वारा जारी बिल बुक मु0 51,000/- रुपये दाखिल की गयी है जो टैक्स इनवाइस नहीं है, कोई GST नम्बर भी अंकित नहीं है, प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता है, यद्यपि कि परिवादी का वाहन डेन्ट पेन्ट हुआ है अतः इस मद में क्षतिपूर्ति राशि का व्यय 5,000/- रुपया स्वीकार किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त परिवादी ने पंकज क्रेन सर्विस द्वारा जारी बिल मु 1500/- रुपये का दाखिल किया है जिस पर बिल बुक अंकित है जो टैक्स इनवाइस नहीं है न ही कोई GST नम्बर अंकित है यद्यपि वाहन दुर्घटना होने के पश्चात उसे वर्कशॉप तक टोचिग करके ले जाया गया होगा अतः इस हेतु मु0 5,00/- रुपया क्षतिपूर्ति राशि स्वीकार किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त शुभंम मोटर्स द्वारा जारी बिल मु0 8910/- रुपये की मूल प्रति दाखिल किया है एवं अम्बे डिस्ट्रिब्यटर व कमल सेल्स द्वारा जारी टैक्स इन्वाइस की प्रतियाँ दाखिल की गयी है जो क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत से सम्बन्धित हैं ।
इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उसकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी की सेवा में कमी कारित की गयी है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षी बीमा के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी मण्डल प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मण्डल कार्यालय तृतीय 111/ए/6 अशोक नगर, जी0टी0 रोड कानपुर नगर के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के क्षतिग्रस्त वाहन संख्या यू0पी0-77-ए0बी0 0725 की मरम्मत आदि में हुये व्यय के एवज में मु0 47,780/- रुपये व डेन्ट पेन्ट के मद में हुये व्यय के एवज में मु0 5,000/- रुपये कुल धनराशि मु0 52,780/- (बावन हजार सात सौ अस्सी) रुपये आदेश के दिनांक से एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करे । विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर भुगतान न किये जाने पर उक्त धनराशि पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा ।
ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से धनराशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी । इसके अतिरिक्त परिवादी को हुयी मानसिक, आर्थिक तथा शारीरिक क्षति एवं वाद व्यय के एवज में 5,000/-(पाँच हज़ार) रुपया भी विपक्षी द्वारा परिवादी को अदा किया जायेगा ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात
प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात
दिनांक:- 27.08.2024
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