(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2821/2002
मैसर्स स्टरलिंग हॉलीडे रिसार्ट्स इण्डिया लिमिटेड नं0-406 ओल्ड नं0 217, टी.टी.के. रोड अलवरपेट, चेन्नई तथा एक अन्य।
बनाम
श्रीमती रीता गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता, निवासिनी मकान नं0-9/216, आर्य नगर, कानपुर नगर।
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एस.पी. पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री टी.एच. नकवी,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक : 06.11.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-588/2001, रीता गुप्ता बनाम स्टरलिंग रिसार्ट में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 2.3.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. पाण्डेय तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.एच. नकवी को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
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2. विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवादिनी द्वारा जमा राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने का आदेश पारित किया गया है।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उपरोक्त प्रश्नगत निर्णय/आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, उसे सुनवाई का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है।
4. अत: प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा एकतरफा सुनवाई की गई है, इसलिए अपीलार्थीगण को सुनवाई का एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण विद्वान जिला आयोग को पुन: गुणदोष पर निस्तारण के लिए प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग, द्वारा परिवाद सं0-588/2001 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 2.3.2002 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित किए हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 03 माह में करना, सुनिश्चित करे।
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उभय पक्ष दिनांक 22.12.2023 को विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर के समक्ष उपस्थित हों। अपीलार्थीगण द्वारा इसी तिथि को अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया जाएगा और उनके द्वारा कोई भी तिथि स्थगन आवेदन विद्वान जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3