जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष
श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या
पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
उपभोक्ता वाद संख्या-241/2015
अभिशेक दुबे पुत्र श्री अनिल कुमार दुबे निवासी 230 ई0 ब्लाक पनकी निकट पोस्ट आफिस पनकी, कानपुर नगर।
................परिवादी
बनाम
1. रेडिफ कॉम द्वारा ग्रीवान्स आफीसर रेडीफ डॉटकाम प्रथम तल महालक्ष्मी इंजीनियरिंग स्टेट एल0जे0 फर्स्ट क्रासरोड माहिम बेस्ट मुम्बई-400016 (2261820000)
2. रेडिफ कॉम द्वारा अल्फा रेडियोज षाप नं0-1900 निकट षीषगंज गुरूद्वारा चॉदनी चौक दिल्ली-11000
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 14.05.2015
निर्णय की तिथिः 21.02.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःः एकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को अभियुक्त से रू0 10000.00 मय आर्थिक व षारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति दिलायी जाये तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी ने दिनांक 24.01.15 को एक मोबाइल फोन वी0ओ0 एक्स-वी 3100, 3 सिम स्क्रीन 1.8 इंच फुल मल्टीमीडिया विध वाट्साप व्हाइट ब्लू फोन रोडिफ कॉम पर आर्डर किया था। अभियुक्त ने फोन उपरोक्त की डिलेवरी दिनांक 30.01.15 को परिवादी के निवास स्थान 230 एफ0 ब्लाक पनकी निकट पोस्ट आफिस पनकी कानपुर पर दी थी। अभियुक्त ने फोन को जो आर्डर में ’’व्हाइट ब्लू रंग’’ था, उसकी जगह लाल और काले रंग का भेज दिया। अभियुक्त के मुताबिक दिया गया फीचर वाट्सप भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। परिवादी ने दिनांक 31.01.15 को विपक्षी को इस धोखाधड़ी के सम्बन्ध में अवगत भी कराया गया। इस पर अभियुक्त ने
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उपरोक्त पते पर विवादित फोन भेजने को कहा। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त द्वारा बताये गये पते पर अल्फा रेडियोज षाप नं0-1900 निकट षीषगंज गुरूद्वारा चॉदनी चौक दिल्ली 11000 पर दिनांक 10.02.15 को कोरियर डी.टी.डी.सी. से भेज दिया, जिसकी रसीद भी संलग्न है। अभियुक्त ने कुछ दिनों बाद परिवादी द्वारा बुक किये गये रंग का फोन परिवादी को भेज दिया, परन्तु भेजे गये फोन में वाटसप की सुविधा नहीं थी। अभियुक्त उपरोक्त ने परिवादी के साथ धोखाधड़ी करते हुए मानसिक आघात पहुॅचाया है एवं हैरान व परेषान भी किया है। अभियुक्त का उपरोक्त कृत्य सेवा में कमी के कृत्य को दर्षाता है, जिसके लिए अभियुक्त को दण्डित किया जाना आवष्यक है। अतः परिवादी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाये।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 02.08.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 07.04.15 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/12 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा सहवन विपक्षीगण को आभियुक्त के रूप में सम्बोधित किया गया है। अतः निर्णय में आगे अभियुक्त के स्थान पर विपक्षीगण का उल्लेख किया जायेगा।
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परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं। परिवादी द्वारा सूची के साथ प्रस्तुत कागज सं0-4/2 के अवलोकन से यह स्पश्ट होता है कि विपक्षीगण द्वारा प्रष्नगत फोन की डिलीवरी, परिवादी के निवास स्थान 230 ई-ब्लाक पनकी कानपुर नियर पनकी रेलवे स्टेषन कानपुर-208020 पर परिवादी से नकद भुगतान प्राप्त कर, दी गयी है।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक रूप से परिवादी को विपक्षी से प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 937.00 तथा रू0 1000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 937.00 तथा रू0 1000.00 परिवाद व्यय भी अदा करे।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।
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आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
(पुरूशोत्तम सिंह) ( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर कानपुर नगर।