(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1630/2018
(जिला उपभोक्ता आयोग हाथरस द्वारा परिवाद संख्या 175/2013 में पारित निर्णय/ आदेश दिनांक 26.05.2018 के विरूद्ध)
मदनावत कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड जलेसर रोड, हाजीपुर हाथरस द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
रविन्द्र सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी मोहारी पीएस- हाथरस जक्शन हाथरस
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से : श्री ए0के0 सिंह विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से : श्री सुशील कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक : 03.08.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या 175/2013 रविन्द्र सिंह बनाम मदनावत कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में जिला उपभोक्ता आयोग हाथरस द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.05.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी, अपील पर दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। जिला मंच ने परिवाद स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को आदेशित किया गया है कि आलू की कीमत रू0-700/- प्रति पैकेट की दर से तथा मानसिक प्रताड़ना के मद में रू0-5000/-, परिवाद व्यय के रूप में रू0-2000/- कुल रू0-51,800/- अदा करने का आदेश दिया है।
अपीलार्थी का कोल्ड स्टोरेज होने उसमें प्रत्यर्थी का आलू रखे जाने के तथ्य दोनों पक्षकारों को स्वीकार हैं, इसलिए इन बिन्दुओं पर अतिरिक्त विवेचना की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा आलू स्टोरेज से निकाल लिये गये तथा आलू निकालने की
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रसीद पर अपने हस्ताक्षर बनाये हैं, जबकि परिवादी/प्रत्यर्थी का कथन है कि ऐसे कोई हस्ताक्षर नहीं बनाये गये, आलू कभी भी नहीं निकाले गये, रसीद पर हस्ताक्षर फर्जी हैं। जिला उपभोक्ता मंच ने विवादित तथा स्वीकृत हस्ताक्षरों का मिलान करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि इनमें काफी भिन्नता है और इसमें कोल्ड स्टोरेज द्वारा बाउचर तथा गेट पास की मूल प्रतियॉं दाखिल नहीं की हैं, इसलिए इस आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध निष्कर्ष दिया गया है। यह निष्कर्ष जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर आधारित है। इस पीठ के समक्ष ऐसी कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिसको विचार में लेते हुए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को परिवर्तित करने का आधार बिन्दु हो। अत: अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
निर्णय/आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
नवी हुसैन आशु0
कोट नं0-2