राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 1157/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, औरैया द्वारा परिवाद सं0- 207/2014 में पारित आदेश दि0 13.05.2015 के विरूद्ध)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मिहौली, परगना, तहसील व जिला- औरैया द्वारा शाखा प्रबंधक।
…………..अपीलार्थी
बनाम
रवीन्द्र नाथ राजपूत पुत्र श्री श्रीराम निवासी ग्राम पन्हर थाना औरैया परगना व जिला औरैया।
.....………..प्रत्यर्थी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
माननीय श्री राम चरन चौधरी, सदस्य।
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री जफर अजीज, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री शिव प्रकाश गुप्त, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 07.10.2017
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 207/2014 रवीन्द्र नाथ राजपूत बनाम शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मिहौली व एक अन्य में जिला फोरम, औरैया द्वारा पारित निर्णय और आदेश दि0 13.05.2015 के विरूद्ध यह अपील धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा जिला फोरम ने परिवाद स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया है :-
“परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध 53,000/-रू0 की वसूली हेतु स्वीकार किया जाता है इस धनराशि पर वाद योजन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार धनराशि निर्णय के एक माह में परिवादी को अदा करें।“
जिला फोरम के निर्णय और आदेश से क्षुब्ध होकर परिवाद के विपक्षी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मिहौली की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री जफर अजीज और प्रत्यर्थी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश गुप्त उपस्थित आये हैं।
हमने उभयपक्ष के तर्क को सुना है और आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
अपील के निर्णय हेतु संक्षिप्त सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी ने उपरोक्त परिवाद जिला फोरम के समक्ष इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका बचत खाता अपीलार्थी बैंक की शाखा मिहौली में है जब उसने अपने खाता का स्टेटमेंट निकलवाया तो ज्ञात हुआ कि दि0 16.07.2009 को जमा की गई धनराशि 50,000/-रू0 खाते में जमा नहीं है तब उसने बैंक में प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत: विवश होकर उसने परिवाद जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया है।
परिवाद के विपक्षीगण ने अपीलार्थी बैंक की ओर से लिखित कथन जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया है और यह स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी/परिवादी का खाता उनके बैंक में है। लिखित कथन में यह भी कहा गया है कि बैंक के कैशियर गंगा प्रसाद ने खाते में हेराफेरी करके गबन किया है जो निलम्बित चल रहे हैं और उनके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। लिखित कथन में अपीलार्थी/विपक्षी ने यह भी कहा है कि परिवादी ने 50,000/-रू0 जमा नहीं किये थे।
जिला फोरम ने उभयपक्ष के अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए उपरोक्त प्रकार से निर्णय और आदेश पारित किया है।
अपीलार्थी/विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय और आदेश साक्ष्य और विधि के विरूद्ध है।
प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय और आदेश उचित है।
हमने उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया है।
जिला फोरम ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी/परिवादी ने 50,000/-रू0 जमा करने की रसीद प्रस्तुत की है और अपने पासबुक की फोटो प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें 50,000/-रू0 जमा होना दर्ज है। अत: जिला फोरम ने प्रत्यर्थी/परिवादी का 50,000/-रू0 जमा करने का जो आधार बताया है वह उचित है। अपीलार्थी बैंक प्रत्यर्थी की रसीद अथवा पासबुक की प्रविष्टियों को कूट रचित नहीं साबित कर सका है। अपीलार्थी बैंक अपने कर्मचारियों के अनाधिकृत कार्य हेतु वायकेरियस लाइबिलिटी के सिद्धांत पर उत्तरदायी है। अत: जिला फोरम ने प्रत्यर्थी/परिवादी की जमा धनराशि 50,000/-रू0 जो अपीलार्थी बैंक से दिलाया है वह उचित है। जिला फोरम ने जो प्रत्यर्थी/परिवादी को 1,000/-रू0 वाद व्यय दिलाया है वह भी उचित है।
जिला फोरम ने जो 2,000/-रू0 मानसिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति प्रत्यर्थी/परिवादी को अपीलार्थी बैंक से दिलाया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है अत: अपास्त किये जाने योग्य है।
अत: उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को मानसिक कष्ट हेतु क्षतिपूर्ति जो 2,000/-रू0 की धनराशि दिलायी गई है उसे अपास्त किया जाता है और जिला फोरम का आक्षेपित निर्णय और आदेश संशोधित करते हुए अपीलार्थी बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थी/परिवादी को 50,000/-रू0 वाद योजन की तिथि से अदायगी की तिथि तक उसी दर पर ब्याज सहित अदा करेगा, जिस दर से उसके इस खाते पर ब्याज देय है।
अपीलार्थी/विपक्षी बैंक, प्रत्यर्थी/परिवादी को जिला फोरम द्वारा दिलायी गई 1,000/-रू0 वाद व्यय की धनराशि भी अदा करेगा।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला फोरम को इस निर्णय के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (राम चरन चौधरी) (संजय कुमार)
अध्यक्ष सदस्य सदस्य
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1