Uttar Pradesh

StateCommission

AEA/39/2024

Gaurav Sonbhadra - Complainant(s)

Versus

Ravindra Kumar Jain - Opp.Party(s)

Umesh Singh

04 Dec 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Appeal Execution Application No. AEA/39/2024
( Date of Filing : 27 Nov 2024 )
(Arisen out of Order Dated 11/06/2024 in Case No. EA/2008/89 of District Agra-I)
 
1. Gaurav Sonbhadra
Admission Incharge Sharda Group of Institution Registration Office 10- Jawahar Nagar Khandari Police Station New Agra Distt Agra
...........Appellant(s)
Versus
1. Ravindra Kumar Jain
R/O Usha Sadan 13-T /25 Amar Kunj F-Block II Phase Transyamuna Colony Etmaddaula Distt Agra
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Dec 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

ए0ई0ए0 संख्‍या:-39/2024

गौरव सोनभद्र, एडमिशन इंचार्ज

बनाम

रवीन्‍द्र कुमार जैन

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष            

अपीलार्थी के अधिवक्‍ता  : श्री उमेश सिंह

प्रत्‍यर्थी के अधिवक्‍ता    : कोई नहीं।

दिनांक :- 04.12.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रश्‍नगत अपील लगभग 04 माह के विलम्‍ब से योजित की गई है जो कि जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रथम आगरा द्धारा निष्‍पादन वाद संख्‍या-89/2008 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 के विरूद्ध योजित की गई है। दिनांक 11.06.2024 को जिला आयोग द्धारा निम्‍न आदेश पारित किया गया-

‘’ 11.06.2024

पुकार करायी गयी। इजरायकर्ता अधिवक्ता उपस्थित है विपक्षीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नही है इजरायकर्ता अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण / निर्णीत ऋणी के विरूद्ध रिकवरी जारी करने याचना की है। सुना गया। पर्याप्त आधार है। नोटिस तामील पर्याप्त रूप से है। प्रतिपक्षीगण / निर्णीत ऋणी के विरूद्ध आर०सी० जारी हो। आवश्यक पैरवी 07 दिन में की जाय। वास्ते सुनवाई / निस्तारण दिनांक 22.07.2024 नियत की जाती है।‘’

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री उमेश सिंह को  अपील पर सुना गया। प्रश्‍नगत अपील को इस न्‍यायालय के सम्‍मुख लम्बित रखना समुचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव अंगीकरण के बिन्‍दु पर अपील निरस्‍त की जाती है।

जिला आयोग द्धारा निर्धारित डिक्रीटल धनराशि हर दशा में अपीलार्थी द्धारा इस आदेश की तिथि से 04 सप्‍ताह की अवधि में जिला आयोग के सम्‍मुख जमा किया जावेगा। धनराशि जमा किये जाने के उपरान्‍त जिला आयोग द्धारा निष्‍पादन वाद संख्‍या 89/2008 का यथासंभव निस्‍तारण 06 माह की अवधि में किया जावेगा। ।

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

 

 

रंजीत,पी. ए.

कोर्ट नं0-01

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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