Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/2315

Bank Of Baroda - Complainant(s)

Versus

Ravindra Kumar Gupta - Opp.Party(s)

Basant Lal Jaiswal

23 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/2315
( Date of Filing : 15 Dec 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Bank Of Baroda
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Ravindra Kumar Gupta
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 23 Sep 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2315/2008

Bank of Baroda

Versus

Sri Ravindra Kumar Gupta & Sons and others

समक्ष:-

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री राजीव जायसवाल, विद्धान

                          अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनांक :23.09.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-360/2005, रविन्‍द्र कुमार गुप्‍ता बनाम दी बनारस स्‍टेट बैंक लि0 व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 12.11.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2           जिला उपभोक्‍ता आयोग ने आयोग ने दिनांक 13.03.1997 को करायी गयी एफ0डी0आर0 की राशि पर 04.03.2005 तक 14 प्रतिशत की दर से ब्‍याज अदा करने का आदेश पारित किया है।

3.       परिवाद के तथ्‍यों के अनुसार दिनांक 60,000/-रू0 की एफ0डी0आर0 13.03.1997 से 13.09.2004 की अवधि के लिए 14 प्रतिशत ब्‍याज के साथ कराया गया था, इस अवधि तक 14 प्रतिशत ब्‍याज अदा करने का आदेश विधिसम्‍मत है, परंतु इस अवधि के पश्‍चात 14 प्रतिशत के स्‍थान पर 07 प्रतिशत की दर से ब्‍याज अदा करने का आदेश देना उचित है।

                           आदेश

           अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि एफ0डी0आर0 में निवेशित धनराशि पर दिनांक 13.03.1997 से दिनांक 13.09.2004 की अवधि तक ब्‍याज 14 प्रतिशत की दर से तथा उसके पश्‍चात ब्‍याज की देयता 07 प्रतिशत की दर से अदा की जाए। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

 

          संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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