(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2554/2012
State Bank of India
Versus
Ravindra Kumar Arya & other
मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
आदेश
दिनांक 20-11-2024
पुकार की गयी।
अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अशोक सिन्हा एवं प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्धान अधिवक्ता श्री शैलेष कुमार उपस्थित हैं।
पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विगत कई तिथियों से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। यह अपील वर्ष 2012 से सुनवाई हेतु लम्बित है। पत्रावली का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि अपीलार्थी इस अपील को चलाने में कोई रूचि नहीं ले रहा है।
अत: प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं0-2