Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/115/2010

Shri. S.P Singh - Complainant(s)

Versus

Rastogi Electronics Sales - Opp.Party(s)

16 Aug 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/115/2010
 
1. Shri. S.P Singh
L.I.C Bhawan Buddhi Vihar Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Rastogi Electronics Sales
85 Avas Vikas Colony Civil Line Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 16 Aug 2016
Final Order / Judgement

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.  इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण से उसे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित इन्‍वर्टर का मूल्‍य अंकन 5,000/- रूपया दिलाया जाय। क्षतिपूर्ति की मद में 40,000/- रूपया और परिवाद व्‍यय की मद में 5,000/-रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार दिनांक 5/2/2010 को विपक्षी सं0-1 से परिवादी ने माइक्रोटेक कम्‍पनी का एक इन्‍वर्टर खरीदा था। इन्‍वर्टर का मूल्‍य 5000/- रूपया परिवादी ने नकद अदा किया। विपक्षी सं0-1 ने इसकी रसीद परिवादी को दी। विपक्षी सं0-1 माइक्रोटेक  इन्‍टरनेशनल प्रा0लि0 –विपक्षी सं0-2 का एजेन्‍ट/ डीलरहै। खरीदने के पहले दिन से ही इन्‍वर्टर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था और यू0पी0एस0 भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी सं0-1 से की, किन्‍तु वह सुनवा नहीं हुऐे और कहते रहें कि इन्‍वर्टर में मैनुफेक्‍चरिंग डिफेक्‍ट है जिसे कम्‍पनी का इंजीनियर आकर ठीक करेगा  और परिवादी को बदलकर नया इन्‍वर्टर दे दिया जाऐगा। परिवादी के  अनुसार आज तक भी विपक्षीगण का कोई इंजीनियर अथवा कारीगर परिवादी के पास नहीं आया। परिवादी इन्‍वर्टर को विपक्षी की दुकान पर  ले करके गया। विपक्षी सं0-1 ने इन्‍वर्टर रख लिया, किन्‍तु एक सप्‍ताह   बाद बिना मरम्‍मत किऐ पूर्व स्थिति में ही उसने परिवादी को इन्‍वर्टर वापिस कर दिया और कहा कि इन्‍वर्टर कम्‍पनी द्वारा बदला जायेगा। परिवादी के अनुसार विपक्षीगण ने आज तक न तो इन्‍वर्टर को ठीक किया और न ही इन्‍वर्टर के साथ खरीदी गई बैटरी को बदला। इन्‍वर्टर वारण्‍टी   पीरिऐड में है। परिवादी ने विपक्षीगण को कानूनी नोटिस दिनांकित 15/6/2010 भिजवाया,  किन्‍तु  न  तो  नोटिस का  उन्‍होंने  कोई  जबाव दिया और न ही इन्‍वर्टर को ठीक कराया। परिवादी ने यह कहते हुऐ कि  विपक्षीगण के कृत्‍य सेवा में कमी है, परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ  जाने की प्रार्थना की।
  3. परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/4 दाखिल किया। सूची कागज सं0-3/5 के माध्‍यम से उसने विपक्षीगण को भेजे गऐ कानूनी नोटिस, बैटरी और इन्‍वर्टर खरीदे जाने की रसीद तथा  वारण्‍टी कार्ड की फोटो प्रतियों तथा कानूनी नोटिस भेजे जाने की डाकखाने  की असल रसीदों को दाखिल किया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/6  लगायत 3/9 हैं।
  4. विपक्षी सं0-1 की ओर से विपक्षी के प्रोपराइटर श्री संदीप कुमार रस्‍तौगी ने प्रतिवाद पत्र कागज सं0-8/1 लगायत 8/3 दाखिल किया जिसमें परिवादी द्वारा परिवाद के पैरा सं0-1 में उल्लिखित इन्‍वर्टर उत्‍तरदाता से 5000/-रूपया में खरीदा जाना तो स्‍वीकार किया है, किन्‍तु शेष परिवाद कथनों एवं परिवादी द्वारा लगाऐ गऐ आरोपों से इन्‍कार किया है। विपक्षी सं0-1 ने अग्रेत्‍तर कहा कि परिवादी की शिकायत पर उसने स्‍वयं जाकर उसका इन्‍वर्टर चेक किया था। बिजली ज्‍यादा समय के लिए जा रही थी टुयूवलर बैटरी चार्ज होने में ज्‍यादा समय लगता है इसलिए बेकअप कम आ रहा था। दिनांक 21/6/2010 को कम्‍पनी के इंजीनियर श्री सौरभ गुप्‍ता ने परिवादी का इन्‍वर्टर चेक किया था, इन्‍वर्टर में कोई  खराबी नहीं थी। चेकिंग रिपोर्ट पर परिवादी की पत्‍नी के हस्‍ताक्षर हैं। विपक्षी सं0-1 की ओर से अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि परिवादी के घर जाने पर यह कहा जाता है कि नया इन्‍वर्टर और बैटरी बदल कर दो। परिवादी मकान में तीसरी मंजिल में रहते हैं। सर्विस बैटरी और इन्‍वर्टर लेकर 3 बार आदमी परिवादी के घर गया, किन्‍तु तीनों बार परिवादी की पत्‍नी ने ठीक करवाने अथवा बदलवाने से स्‍पष्‍ट इन्‍कार कर दिया।  परिवादी का यह आरोप मिथ्‍या है कि परिवादी द्वारा दिऐ गऐ कानूनी  नोटिस दिनांकि 15/6/2010 के बाद भी परिवादी का इन्‍वर्टर चेक नहीं कराया गया, असत्‍य है बल्कि सही बात यह है कि नोटिस दिऐ जाने से  पूर्व और उसके बाद परिवादी का इन्‍वर्टर चेक कराया गया। दिनांक 2।/6/2010 को कम्‍पनी के इंजीनियर ने इन्‍वर्टर चेक  किया था, किन्‍तु  इन्‍वर्टर खराब नहीं पाया गया केवल उसकी चार्जिंग बढ़ा दी गई। अन्‍त   में यह कथन करते हुऐ कि यदि परिवादी का इन्‍वर्टर और बैटरी खराब है  तो इन दोनों को परिवादी कोर्ट में ले आये और दोनों को चेक कराकर दिखवा लें यदि कम्‍पनी सामान बदलेगी तो परिवादी कोई आपत्ति नहीं है,  परिवाद को खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई। विपक्षी सं0-1 की ओर से चेकिंग रिपोर्ट दिनांकित 21/6/2010 की नकल भी पत्रावली में दाखिल की गई।
  5. विपक्षी सं0-2 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-7/1 लगायत 7/2  दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि यदि इन्‍वर्टर में उपभोक्‍ता को  कोई शिकायत हो तो इन्‍वर्टर का मॉडल नम्‍वर, सीरियल नम्‍वर लिखते  हुऐ और यह लिखते हुऐ कि उपभोक्‍ता के इन्‍वर्टर में क्‍या शिकायत है,  उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 के पास सीधे भेजा जा सकता है। उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 के अनुसार दिनांक 21/6/2010 को उनके इंजीनियर ने  जाकर परिवादी का इन्‍वर्टर चेक किया था। चेक करने पर उन्‍होंने यह  पाया कि इन्‍वर्टर ठीक प्रकार कार्य कर रहा है। परिवादी के अनुरोध पर  इन्‍वर्टर की चार्जिंग बढ़ा दी गई क्‍योंकि उस क्षेत्र में अधिक समय तक  बिजली न आने की वजह से बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पा रही थी।  उत्‍तरदाता विपक्षी ने अग्रेत्‍तर कहा कि इन्‍वर्टर चॅूंकि सही तरह से काम  कर रहा था अत: उसे बदले जाने की कोई आवश्‍यकता नहीं थी। अन्‍त   में यह कथन करते हुऐ कि यदि परिवादी को किसी समय इन्‍वर्टर में कोई  शिकायत होती है तो उत्‍तरदाता विपक्षी द्वारा शिकायत को प्राथमिकता  के आधार पर अटेंड किया जायेगा। अन्‍त में यह कहते हुऐ कि उत्‍तरदाता विपक्षी ने परिवादी को सेवा देने में कोई कमी नहीं की है और परिवादी को कोई वाद हेतुक उत्‍पन्‍न नहीं हुआ, परिवाद सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  6. परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-11/2 लगायत 11/3   दाखिल किया जिसके साथ उसने इन्‍वर्टर और बैटरी खरीदे जाने की रसीद दाखिल की।
  7. विपक्षी सं0-1 की ओर से उसके प्रोपराइटर श्री संदीप कुमार रस्‍तौगी  ने साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-13/1 लगायत 13/3 दाखिल किया।
  8. विपक्षी सं0-2 की ओर से पृथक से कोई साक्ष्‍य शपथ पत्र दाखिल  नहीं हुआ।
  9. प्रत्‍युत्‍तर में परिवादी ने रिज्‍वांडर शपथ पत्र कागज सं0-15/1  लगायत 15/2 दाखिल किया।
  10. परिवादी तथा विपक्षी सं0-1 की ओर से लिखित बहस दाखिल हुई। विपक्षी सं0-2 की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं हुई।
  11. हमने परिवादी तथा विपक्षी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोककन किया। विपक्षी सं0-2 की ओर से  कोई उपस्थित नहीं हुऐ। 
  12. पक्षकारों के मध्‍य इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि विपक्षी सं0-1 से परिवादी ने दिनांक 05/2/2010 को माइक्रोटेक कम्‍पनी का एक  इन्‍वर्टर तथा एक्‍साइड कम्‍पनी की एक बैटरी खरीदी थी, इन्‍वर्टर का मूल्‍य  5000/-रूपया तथा बैटरी का मूल्‍य 12,000/-रूपया था। विपक्षी सं0-1 ने  इस खरीद की रसीद उसी दिन परिवादी को दी थी, रसीद की फोटो प्रति पत्रावली का कागज सं0-3/8 है। यह परिवाद दिनांक 27/7/2010 को योजित हुआ। पत्रावली में अवस्थित इन्‍वर्टर के वारण्‍टी कार्ड की फोटो प्रति के अनुसार परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि पर इन्‍वर्टर वारण्‍टी  पीरिऐड में था।   
  13. परिवादी के आरोप हैं कि खरीदने के दिन से ही इन्‍वर्टर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था। कई बार उसने विपक्षी सं0-1 से इसकी शिकायत  की, किन्‍तु विपक्षी सं0-1 सुनवा नहीं हुऐ। एक बार परिवादी इन्‍वर्टर लेकर विपक्षी की दुकान पर भी गया था विपक्षी सं0-1 ने इन्‍वर्टर रख लिया और एक सप्‍ताह बाद बिना मरम्‍मत उसी हालत में परिवादी को वापिस कर दिया। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि परिवाद योजित करने  की तिथि तक भी विपक्षीगण का कोई इंजीनियर अथवा कारीगर परिवादी  के पास नहीं आया।
  14. विपक्षीगण ने अपने-अपने प्रतिवाद पत्र में परिवादी द्वारा लगाऐ गये आरोपों से इन्‍कार किया और कहा कि परिवादी का इन्‍वर्टर चेक  कराया गया था और चेक करने पर इन्‍वर्टर ठीक पाया गया। विपक्षी सं0-1 के विद्वान अधिवक्‍ता ने बहस के दौरान अग्रेत्‍तर यह भी कथन किया कि परिवादी का नोटिस मिलने के बाद दिनांक 21/6/2010 को माइक्रोटेक कम्‍पनी के इंजीरियर ने आकर परिवादी का इन्‍वर्टर और बैटरी चेक की  थी और चेक करने पर उन्‍होंने इन्‍हें सही पाया। विपक्षीगण की ओर से  परिवाद असत्‍य कथनों पर आधारित होना कहते हुऐ इसे खारिज किऐ  जाने की प्रार्थना की गई।
  15. पत्रावली में अवस्थित चेकिंग रिपोर्ट कागज सं0-29 के अवलोकन से प्रकट है कि दिनांक 21/6/2010 को माइक्रोटेक कम्‍पनी के इंजीनियर ने परिवादी के घर जाकर इन्‍वर्टर को चेक किया था और चैक करने पर  इन्‍वर्टर सही पाया था। उल्‍लेखनीय है कि इंजीरियर द्वारा इन्‍वर्टर की  चेकिंग यह परिवाद याजित किऐ जाने से पूर्व की गई थी अत: परिवादी का यह कथन कि विपक्षीगण का कोई इंजीनियर अथवा कारीगर परिवादी  की शिकायत के बाद भी परिवादी के पास नहीं आया, असत्‍य है। परिवादी ने अपने इस कथन के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्‍तुत नहीं किया कि वह  इन्‍वर्टर लेकर विपक्षी सं0-1 के पास गया था और एक सप्‍ताह बाद बिना मरम्‍मत किऐ विपक्षी सं0-1 ने इन्‍वर्टर को उसी स्थिति में उसे वापिस दे  दिया था।
  16. पत्रावली में अवस्थित विपक्षी सं0-1  के प्रतिवाद पत्र के अवलोकन  से प्रकट है कि इस प्रतिवाद पत्र की नकल परिवादी  ने  दिनांक 29/6/2011 को प्राप्‍त कर ली थी। अपने प्रतिवाद पत्र के विशेष कथन के पैरा सं0-3   में विपक्षी सं0-1 की ओर से स्‍पष्‍ट रूप से यह कहा गया है कि यदि  परिवादी के इन्‍वर्टर और बैटरी खराब है तो इन्‍हें वह कोर्ट में ले आये और  इन दोनों को चेक कराकर दिखवा ले। उल्‍लेखनीय है कि परिवादी ने तब  से लेकर आज तक अपने इन्‍वर्टर अथवा बैटरी को फोरम के समक्ष लाकर   विपक्षी से चेक नहीं करवाया ऐसी दशा में यह माने जाने का कारण है  कि परिवादी का इन्‍वर्टर कभी खराब नहीं था। विपक्षीगण के इन कथनों  में  बल  दिखाई देता है कि बिजली कम समय  आने की वजह से बैटरी द्वारा इन्‍वर्टर पूरी तरह चार्ज नहीं हो पा रहा  था। परिवादी के इन्‍वर्टर और बैटरी की चेकिंग कम्‍पनी के इंजीनियर द्वारा परिवादी की पत्‍नी की उपस्थिति में की गई  थी जैसा कि चेकिंग रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है। चेकिंग रिपोर्ट पर  अपनी पत्‍नी के हस्‍ताक्षर होने से इन्‍कार करने का साहस परिवादी नहीं कर पाया।
  17. पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍य सामग्री से प्रमाणित है कि परिवादी के  इन्‍वर्टर में कोई खराबी नहीं थी। कदाचित उसने विपक्षीगण को अनावश्‍यक  रूप से हैरान एवं परेशान करने के उद्देश्‍य से यह परिवाद योजित किया है जो खारिज होने योग्‍य है।

 

परिवाद खारिज किया जाता है।

 

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      16.08.2016           16.08.2016        16.08.2016

   हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 16.08.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 

     (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      16.08.2016          16.08.2016         16.08.2016

 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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