Rakesh Sakarwal filed a consumer case on 09 Feb 2016 against Rapid Associates, Authorized Distributer for Rapid Electrotech Pvt. ltd. in the Kota Consumer Court. The case no is CC/116/2011 and the judgment uploaded on 11 Feb 2016.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या- 116/11
राकेश साकरवाल पुत्र रविन्द्र कुमार साकरवाल निवासी 592-ए रेलवे लोको कोलोनी कोटा। -परिवादी।
बनाम
01. रेपिड एसोसियटस आथोराईज्ड डिस्ट्रीब्यूटर पगेर रेपिड इलेट्रिोटेक प्रा.लि.। रजनी काम्पलेक्स- मोहन टाकीज रोड कोटा।
02. रेपिड इलेट्रिोटेक प्रा.लि. गणेशम टावर 493 फस्र्ट फ्लोर सूर्यानगर गोपालपुरा बाईपास के पास जयपुर 302018 -विपक्षीगण
समक्ष
भगवान दास - अध्यक्ष
हेमलता भार्गव - सदस्य
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1 परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2 श्री ब्रजबिहारी गोचर, अधिवक्ता, विपक्षीगण की ओर से।
निर्णय दिनांक 09.02.16
परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह दोष बताया है कि दिनांक 29.03.10 को विपक्षी सं. 1 से नेसले कंपनी की वाटर प्योरी फिकेशन की मशीन खरीदी थी, जिसमें कुछ समय बाद खराबी आ गई, जिसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं की गई। इससे शारीरिक व मानसिक पीडा हुई है।
विपक्षीगण के जवाब का सार है कि परिवाद झूंठा है दिनांक 30.03.10 को परिवादी के यहाॅ मशीन स्थापित की गई है उसे चालू किया गया उसके पश्चात् दिनांक 22.06.10,08.09.10,19.12.10 व 07.03.11 को निःशुल्क सर्विस की गई। परिवादी प्रत्येक समय पर संतुष्ट हुआ। मशीन के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई। मशीन सही काम कर रही है। निर्माण-दोष के संबंध में निर्माता आवश्यक पक्षकार है। निर्माण दोष के संबंध में कोई विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी नहीं है। फिल्टर की कोई वारंटी नहीं होती है। सेवा में कोई कमी नहीं की गई है।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा ब्रोसर, वाटर प्योरी फिकेशन मशीन खरीद बिल आदि दस्तावेजात की प्रतिया प्रस्तुत की हैं ।
विपक्षीगण ने साक्ष्य में प्रो0 सुजाउद्धीन अंसारी के शपथ पत्र के अलावा मशीन स्थापित करने व निःशुल्क ठीक करने के दस्तावेज आदि की प्रति प्रस्तुत की हंै।
परिवादी की ओर से अंतिम बहस के समय लगातार दो पेशियों पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण की ओर से बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।
परिवादी ने मशीन में किसी खराबी के बारे में मेकेनिक/विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है जो की आवश्यक साक्ष्य है इसलिये मशीन में निर्माण- दोष सिद्ध करने में विफल रहा है।
जहाॅ तक मशीन की सर्विस का प्रश्न है विपक्षीगण की ओर से दस्तावेजात पेश कर सिद्ध किया गया है मशीन की स्थापना व उसके पश्चात समय-समय पर निःशुल्क सर्विस की गई उससे परिवादी पूर्ण संतुष्ट रहा है उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसलिये हम पाते हैं कि परिवादी मशीन की खराबी दूर नहीं करने के दोष को भी सिद्ध नहीं कर सका है। इसलिये परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेष
परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(हेमलता भार्गव) ( भगवान दास)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच, कोटा। मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 09.02.16 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच, कोटा। मंच, कोटा।
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