(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1489/2008
बाबूलाल सुगंधी कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0
बनाम
रामवीर सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री सुशील कुमार शर्मा
दिनांक :21.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-275/2004, रामवीर सिंह बनाम मालिक बाबूलाल सुगन्धी कोल्ड स्टोरेज में विद्वान जिला आयोग, (प्रथम) आगरा द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 10.07.2008 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिला उपभोक्ता मंच ने प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा शीतगृह में आलू रखने के पश्चात वापस न देने के आधार पर अंकन 87,153/-रू0 आलू की कीमत की क्षतिपूर्ति का आदेश 09 प्रतिशत ब्याज के साथ पारित किया है।
2. इस निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर यद्यपि बल देने के लिए अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। केवल प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा उपस्थित हैं। पीठ द्वारा अपील के ज्ञापन मे वर्णित तथ्य एवं निर्णय का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि स्वयं अपील के ज्ञापन में इस तथ्य से इंकार नहीं है कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा उनके गोदाम में आलू नहीं रखे गये थे। केवल यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी के निर्देश पर 12,403/-रू0 के आलू विक्रय कर दिये गये थे तथा अवशेष 120 आलू के बोरे वापस दे दिये गये थे, परंतु यह वर्णित नहीं है कि यह निर्देश किसके लिए दिया गया था, किस माध्यम से दिया गया था, इसलिए अपील के ज्ञापन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वह साबित नहीं है, इसलिए निर्णय/आदेश परिवर्तन करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3