राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-234/2021
मैसर्स बन्टी आयरन स्टोर
बनाम
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री बद्री नाथ श्रीवास्तव आदि।
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री मनोज कुमार
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : श्री उमेश कुमार शर्मा
दिनांक :- 21.11.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/विपक्षी मै0 बन्टी आयरन स्टोर द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, इटावा द्वारा परिवाद सं0-57/2017 में पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 09.4.2018 के विरूद्ध योजित की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश पूर्णत: तथ्य और विधि के विरूद्ध है। यह भी कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत एवं असत्य कथनों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। यह भी कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश एकपक्षीय है एवं अपीलार्थी को परिवाद में कभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई के एक अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिससे कि वह अपना पक्ष जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत कर सके तथा अपील को स्वीकार कर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश को अपास्त किये जाने की प्रार्थना अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई।
-2-
मेरे द्वारा उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्व्य के कथनों को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-57/2017 में पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 09.4.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-57/2017 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष द्वारा दिनांक 27.12.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
पक्षकारों को तिथि की सूचना इस आदेश के माध्यम से प्राप्त है, क्योंकि उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य की उपस्थिति में तिथि निर्धारण एवं आदेश पारित किया गया है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1