( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 738/2017
रीजनल आफिस, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक व एक अन्य बनाम
रमेश चन्द्र दुबे पुत्र श्री शिवनाथ दुबे।
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 09-07-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री शरद कुमार शुक्ला उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह अब प्रस्तुत अपील को नहीं चलाना चाहते हैं और अपील वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उभयपक्ष के मध्य विवाद को आपसी सुलह/समझौते के आधार पर समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि चूंकि उभयपक्ष के मध्य आपसी सुलह/समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है, साथ ही अपीलार्थी अपील को वापस लेना चाहता है।
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तदनुसार प्रस्तुत अपील वापस लिये जाने एवं आपसी सुलह/समझौते के आधार पर विवाद को समाप्त किये जाने के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1