Uttar Pradesh

StateCommission

A/1630/2015

ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd - Complainant(s)

Versus

Ramashanker - Opp.Party(s)

Avaneesh Pal

14 Feb 2019

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1630/2015
( Date of Filing : 12 Aug 2015 )
(Arisen out of Order Dated 14/06/2015 in Case No. C/716/2012 of District Lucknow-II)
 
1. ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd
ICICI Pru Life Tower 1089 Appa Saheb Maratha Marg Prabha Devi. Mumbai
...........Appellant(s)
Versus
1. Ramashanker
R/O 7/1 PandT Colony Malviya Nagar Aishbaag Lucknow
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Udai Shanker Awasthi PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Gobardhan Yadav MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 14 Feb 2019
Final Order / Judgement

अपील सं0-१६३०/२०१५

मै0 आईसीआईसीआई प्रूडेन्सियल लाइफ इंश्‍योरेंस कं0लि0 बनाम रमा शंकर व अन्‍य

१४-०२-२०१९ :-

आज यह पत्रावली प्रस्‍तुत हुई। अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी की ओर से विद्वान अधिवक्‍तागण श्री मुजीब एफेण्‍डी एवं श्री राम गोपाल का संयुक्‍त वकालतनामा, अधिवक्‍ता श्री राम गोपाल द्वारा प्रस्‍तुत किया गया। पत्रावली में सम्मिलित किया जाय। अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्‍तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्‍यर्थीगण को प्रश्‍नगत निर्णय के क्रियान्‍वयन में समस्‍त धनराशि अदा की जा चुकी है। अत: अपील निरर्थक होना बताते हुए प्रस्‍तुत अपील को निरस्‍त किए जाने की प्रार्थना की गई। साथ ही अपीलार्थी ने उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम की धारा-१५ के अन्‍तर्गत जमा की गई धनराशि २५,०००/- रू० को वापस किए जाने की भी प्रार्थना की गई है। इस सम्‍बन्‍ध में अभिलेख भी प्रस्‍तुत किए गये हैं।

अपीलार्थी की प्रार्थना के अनुसार अपील निरस्‍त की जाती है।

चूँकि यह अपील अन्तिम रूप से निस्‍तारित की जा चुकी है, अत: अपीलार्थी द्वारा उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा-१५ के अन्‍तर्गत जमा धनराशि २५,०००/- रू० अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला फोरम को भेज दी जाय ताकि जिला मंच द्वारा इस धनराशि के भुगतान के सम्‍बन्‍ध में विधि अनुसार आदेश पारित किया जा सके।

यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि यदि डिक्रीदार को अब कोई धनराशि प्रश्‍नगत निर्णय के अनुपालन में देय शेष नहीं रह गयी हो तब उपरोक्‍त धनराशि जिला मंच द्वारा अपीलार्थी को मय अर्जित ब्‍याज सहित वापस अदा कर दी जाय और यदि पूर्ण सन्‍तुष्टि में डिक्री की धनराशि का भुगतान परिवादी को न हुआ हो तब उपरोक्‍त धनराशि २५,०००/- रू० मय अर्जित ब्‍याज सहित डिक्री की धनराशि में समायोजित करते हुए परिवादी को अदा कर दी जाय।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

 

              (उदय शंकर अवस्‍थी)                  (गोवर्द्धन यादव)

                पीठासीन सदस्‍य                        सदस्‍य

 

प्रमोद कुमार,

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-१, कोर्ट नं0-२.

 
 
[HON'BLE MR. Udai Shanker Awasthi]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MR. Gobardhan Yadav]
MEMBER

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