राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
विविधवाद सं0- 141/2024
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 बनाम रमा शंकर धूरिया व अन्य
दिनांक :- 02.05.2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
आदेश
अपील सं0- 526/2008 पीठ सं0- 3 मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य तथा मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा दि0 05.01.2024 को निर्णीत की गई, चूँकि अपील इस न्यायालय के सम्मुख लगभग 15 वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रही। इस दौरान आवेदक/परिवादी रमाशंकर धुरिया पुत्र स्व0 मुल्लू की मृत्यु हो गई। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में देय धनराशि मृतक की विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती रमा धुरिया को प्राप्त कराये जाने हेतु मृतक आवेदक/परिवादी के पुत्र श्री ओंकार प्रकाश उपस्थित हुये। प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र द्वारा रमा धुरिया पत्नी स्व0 श्री रमाशंकर धुरिया का प्रस्तुत किया गया एवं कथन किया गया कि प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश में धनराशि मृतक रमाशंकर धुरिया की पत्नी श्रीमती रमा धुरिया जो विधिक उत्तराधिकारी को प्राप्त करायी जावे।
तदनुसार प्रार्थना स्वीकृत की जाती है। मृतक आवेदक/परिवादी रमाशंकर धुरिया की पत्नी श्रीमती रमा धुरिया को प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में धनराशि अर्जित ब्याज सहित 06 सप्ताह में प्राप्त करायी जावे। जिला उपभोक्ता आयोग को आदेशित किया जाता है कि धनराशि प्राप्त कराये जाते समय विधिक उत्तराधिकारी उपरोक्त श्रीमती रमा धुरिया से इंडेमिनिटी बाण्ड की मूल प्रति प्राप्त की जावे और पत्रावली पर सुरक्षित रखी जावे। तदनुसार प्रस्तुत विविधवाद निस्तारित किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0, कोर्ट नं0-1