Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/1169

Hindustan Institute - Complainant(s)

Versus

Ram Saran Gupta - Opp.Party(s)

Sushil Kumar Sharma

10 Nov 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/1169
( Date of Filing : 14 Jul 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Hindustan Institute
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Ram Saran Gupta
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 10 Nov 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1169/2009

Hindustan Institute of Management & computer Studies

Versus

Ram Sharan Gupta S/O Sri Kaushal Kishor Gupta

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री सुशील कुमार शर्मा, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं 

दिनांक :10.11.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.     परिवाद संख्‍या-99/2008,  राम शरण गुप्‍ता बनाम हिन्‍दुस्‍तान इंस्‍टीट्यूट मैनेजमेंट एण्‍ड कम्‍प्‍यूटर स्‍टडीज में विद्वान जिला आयोग, मथुरा द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 17.03.2009 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.           जिला उपभोक्‍ता मंच ने अपीलार्थी द्वारा 20,600/-रू0 अधिक फीस वसूलने तथा जमानत राशि 5,000/-रू0 वापस न लौटाने के कारण इन दोनों राशियों को वापस लौटाने का आदेश पारित किया है।
  3.           अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि फीस का पुनरीक्षण किया जा चुका था। विद्यार्थी को केवल 1,23,400/-रू0 देना था, जबकि उनके द्वारा 1,08,000/-रू0 जमा किया गया था, जिसमें से 8,000/-रू0 सुरक्षा के लिए था एवं 5,000/-रू0 जमानत राशि के रूप में है। एनेक्‍जर सं0 1 उत्‍तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र है, जिसमें एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष की फीस 61,700/-रू0 तथा द्वितीय वर्ष की फीस 61,700/-रू0 ही निर्धारित की गयी है, जबकि परिवादी द्वारा प्रारंभ में केवल 1,00,000/-रू0 एवं 8,000/-रू0 सुरक्षा के रूप में कुल मु0 1,08,000/-रू0 जमा किये गये तथा 5,000/-रू0 जमानत राशि के रूप में जमा किये गये हैं। इन सभी राशियों को जोड़ने के बाद भी कम राशि जमा की गयी थी, इसलिए अधिक फीस जमा करने का कथन विधिसम्‍मत नहीं है। तदनुसार अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

        अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्‍त किया जाता है।

               उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की किया जाये।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।     

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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