राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
पुनरीक्षण संख्या-93/2023
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 व दो अन्य
बनाम
रामरेखा गुप्ता पुत्र श्री प्रभुनाथ गुप्ता
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 05.03.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन द्वारा दौरान बहस कथन किया गया कि वास्तव में पुनरीक्षण याचिका में जो अनुतोष प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है, वह अनुतोष पूर्व में ही समाप्त हो गया है अर्थात् प्रार्थना पत्र निष्फल हो गया है।
तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1