(सुरक्षित)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-950/2011
(जिला आयोग, कांशीराम नगर द्वारा परिवाद संख्या-09/2010 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.03.2011 के विरूद्ध)
1. यू.पी. आवास एवं विकास परिषद, द्वारा हाऊसिंग कमिश्नर, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. इस्टेट मैनेजमेंट आफिसर, यू.पी. आवास एवं विकास परिषद, सोरोन रोड, कासगंज, जिला कांशीराम नगर।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
श्री राम निवास पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी केयर आफ श्री रविन्द्र बाबू, मोहल्ला सोलहबीघा, गंगेश्वर कालोनी, कासगंज, जिला कांशीराम नगर।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एन.एन. पाण्डेय।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार मिश्रा।
दिनांक: 08.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-09/2010, राम निवास बनाम उ0प्र0 आवास विकास परिषद में विद्वान जिला आयोग, कांशीराम नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.03.2011 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय/आदेश द्वारा विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए आवंटन पत्र के अनुसार 40.74 वर्गमीटर का भूखण्ड बकाया राशि जमा करने के दो माह के अंदर कब्जा प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है तथा मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना की मद में अंकन 10,000/-रू0 व परिवाद व्यय के रूप में अंकन 3,000/-रू0 अदा करने के लिए भी आदेशित किया गया है।
2. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी को 40.74 वर्गमीटर का एक भूखण्ड आवंटित किया गया, इसके बाद कार्यालय में बुलाकर कहा गया कि केवल 25.05 वर्गमीटर का भूखण्ड दिया जाएगा, जबकि 40.74 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित हुआ था, इसी वर्गमीटर का भूखण्ड परिवादी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। परिवादी ने इसी भूखण्ड का मूल्य तथा रजिस्ट्री शुल्क अदा किया है और सभी किस्ते जमा कर चुका है।
3. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी के पक्ष में 40.74 वर्गमीटर के भूखण्ड का कब्जा देने का आदेश दिया है, क्योंकि 40.74 वर्गमीटर के स्थान पर 25.05 वर्गमीटर का भूखण्ड किन परिस्थितियों में परिवर्तित किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
4. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि कार्यालय की त्रुटि के कारण 40.74 वर्गमीटर का उल्लेख आवंटन पत्र में हो गया है। विद्वान जिला आयोग ने क्षतिपूर्ति की राशि अधिक अधिरोपित की है।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. परिवादी की साक्ष्य का कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है कि उसे 40.74 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित नहीं हुआ है। कार्यालय की त्रुटि को ठीक करने का भार अपीलार्थीगण पर है, परन्तु विद्वान जिला आयोग के समक्ष या इस पीठ के समक्ष इस तथ्य को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि लिपिकीय त्रुटि के कारण 25.05 वर्गमीटर के स्थान पर 40.74 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित हो गया है, इसलिए इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
7. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2