राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-439/98
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिकसिटी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन-3
मेरठ। .........अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम्
राम नाथ पुत्र श्री गोविन्द भुलान निवासी ग्राम शोभापुर, पो0आ0
फजलपुर, जिला मेरठ। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सी0बी0 श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राम चरन चौधरी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 19.11.2014
मा0 श्री राम चरन चौधरी, सदस्य द्वारा उदघोषित
आदेश
यह अपील जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 130/95 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि. 07.01.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि फोरम ने जो प्रार्थी से रू. 515/- के हिसाब से जो विपक्षी द्वारा भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, उसे समाप्त किया जाए।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। विद्वान फोरम ने अपने निर्णय/आदेश में रू. 515/- प्रतिमाह भुगतान की बात कही है, उसको निरस्त किया जाता है। इस संबंध में जो पावर कारपोरेशन विद्युत विभाग का नियम है, उसी के हिसाब से विद्युत विभाग अपनी वसूली कर सकते हैं।
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आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 130/95 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि. 07.01.1998 में रू. 515/- प्रार्थी से विपक्षी को प्रतिमाह भुगतान की बात कही है, उसको निरस्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(सी0बी0 श्रीवास्तव) (राम चरन चौधरी)
पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशु0-2
कोर्ट-2