(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1277/2011
सहकारी शीत गृह दोहरीघाट, मऊ द्वारा मैनेजर तथा एक अन्य
बनाम
राम मूरत शाही पुत्र कैलाश शाही, निवासी सरयां, तहसील घोसी, मऊ
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 18.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-128/1997, राम मूरत शाही बनाम सरकारी शीतगृह दोहरीघाट तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.4.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने शीतगृह में रखे हुए आलू को उपभोक्ता को वापस न लौटाने पर आलू की कीमत अंकन 14,750/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परिवादी द्वारा दिनांक 19.4.1997 में भाड़ा जमा कराया गया, परन्तु आलू दिनांक 6.5.1997 को जमा किया। इस प्रकार स्वंय उसने देरी
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से आलू जमा किये, जो उस समय खराब हो चुके थे, परन्तु जब आलू खराब हो गये थे तब अपीलार्थी को आलू शीतगृह में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यह तर्क विचार-विमर्शित है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है, इसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3