Uttar Pradesh

StateCommission

A/1311/2023

Manager City Transport Company - Complainant(s)

Versus

Ram Kumar & Another - Opp.Party(s)

Kamal Bahadur Singh & Angrej Nath Shukla

27 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1311/2023
( Date of Filing : 07 Aug 2023 )
(Arisen out of Order Dated 30/06/2014 in Case No. Complaint Case No. C/2013/31 of District Sultanpur)
 
1. Manager City Transport Company
Durga Pur Road, Amethi, Dist.-Amethi, U.P. & Manager City Transport Company Office-84/172 Katra Makbulganj, Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Ram Kumar & Another
Village-Nanha, Post-Naraeeni, Tehsil & Dist.-Amethi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 27 Nov 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

अपील संख्‍या:-1311/2023

प्रबन्‍धक, सिटी ट्रांसपोर्ट कम्‍पनी दुर्गापुर रोड, अमेठी

बनाम

राम कुमार (मृतक) पुत्र स्‍व0 सीताराम, निवासी ग्राम नैनहा, पोस्‍ट नरैनी, तहसील व जिला अमेठी आदि।

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  

अपीलार्थी के अधिवक्‍ता   : श्री कमल बहादुर सिंह

प्रत्‍यर्थीगण के अधिवक्‍ता : श्री वीर राघव चौबे

दिनांक :- 27.11.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा इस आयोग के सम्‍मुख धारा-41 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, सुलतानपुर द्वारा परिवाद सं0-31/2013 में पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 30.6.2014 के विरूद्ध योजित की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश पूर्णत: तथ्‍य और विधि के विरूद्ध है। यह भी कथन किया गया कि प्रत्‍यर्थी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्‍त करने के उद्देश्‍य से गलत एवं असत्‍य कथनों के आधार पर परिवाद प्रस्‍तुत किया गया है। यह भी कथन किया गया कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश एकपक्षीय है एवं अपीलार्थी को परिवाद में कभी कोई नोटिस प्राप्‍त नहीं हुआ है। यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई के एक अवसर दिया जाना न्‍यायहित में आवश्‍यक है, जिससे कि वह

 

-2-

अपना पक्ष जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत कर सके तथा अपील को स्‍वीकार कर जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश को अपास्‍त किये जाने की प्रार्थना अपीलार्थी के अधिवक्‍ता द्वारा की गई।

मेरे द्वारा उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता द्व्‍य के कथनों को विस्‍तार पूर्वक सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश व पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

समस्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-31/2013 में पारित एकपक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 30.6.2014 को अपास्‍त किया जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-31/2013 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, इस आदेश की प्राप्ति से छ: माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्‍थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष के अधिवक्‍ता द्व्‍य की सहमति से विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख सुनवाई की तिथि दिनांक 04.02.2025 नियत की जाती है।

-3-

पक्षकारों को तिथि की सूचना इस आदेश के माध्‍यम से प्राप्‍त है, क्‍योंकि उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍ता द्व्‍य की उपस्थिति में तिथि निर्धारण एवं आदेश पारित किया गया है।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्‍त जमा धनराशि को मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

                           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                    

                                      अध्‍यक्ष                                                                                                                                

हरीश सिंह

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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