(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1765/2008
Sahara India, Branch Office Colonel Ganj & others
Versus
Shri Ram Kumar S/O Sri Nand Kishore & other
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, विद्धान
अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं
दिनांक :13.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- परिवाद संख्या-29/2003, राम कुमार बनाम राम कुमार एजेंट सहारा इंडिया व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 06.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए खाताधारक की मृत्यु पर मृत्यु हित लाभ अदा करने का आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि खाताधारी की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसलिए मृत्यु तिथि स्पष्ट न होने के कारण परिवादी को मृत्यु हित लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता, परंतु जिला उपभोक्ता आयोग ने साक्ष्य की विस्तृत व्याख्या करते हुए मृत्यु की तिथि सुनिश्चित किया है और दिनाक 17.01.2001 को मृत्यु तिथि को प्रमाणिक माना है, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि मृत्यु सहायता राशि की शर्तों के अनुसार इस राशि को अदा करने के लिए आदेशित किया जाना चाहिए था क्योंकि मृत्यु सहायता राशि एक निश्चित अवधि के दौरान ब्याज रहित वापस लौटानी होती है। यह राशि बिना शर्त देय नहीं है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि मृत्यु सहायता राशि पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार की शर्त सं0 6 के अनुसार वापस लौटाने की शर्त के साथ देय होगी।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2