राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-916/2010
टाटा मोटर्स फाइनेन्स लिमिटेड फार्थ फ्लोर कंचनजंगा बिल्डिंग
18, बाराखंभा रोड, न्यू दिल्ली-110001 .....अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम
मैसर्स रामकृष्ण इण्टर प्राइजेज द्वारा प्रो0 रविन्द्र कुमार
जायसवाल निवासी मौजा दुद्धी पोस्ट दुद्धी जिला सोनभद्र।
.......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राजेश चडढा, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री ए0के0 पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 14.03.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 02/2010 में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वयं परिवाद पत्र में जो पता अंकित किया गया है वह उनका पता नहीं है, इसलिए उन्हें समन प्राप्त नहीं हुआ। निष्पादन आवेदन जाने पर निर्णय की जानकारी हुई। परिवाद पत्र में अंकित पते के अवलोकन से जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 1 सही पता परिवाद पत्र में वर्णित नहीं है, अपितु किसी के मार्फत पता अंकित किया गया है, इसलिए यह साबित करना संभव नहीं है कि मार्फत के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, अत: अपीलार्थी को गुणदोष पर सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है।
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आदेश
2. अपील स्वीकार की जाती है। परिवाद संख्या 02/2010 में पारित निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है। जिला उपभोक्ता मंच से अपेक्षित है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस परिवाद का निस्तारण अग्रिम 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।
पक्षकार दि. 20.04.2023 को जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष उपस्थित हों।
यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को लिखित कथन दाखिल करने के लिए कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा, दि. 20.04.2023 को ही लिखित कथन दाखिल किया जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3