(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-700/2008
न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0 बनाम राम कृष्ण पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद तथा तीन अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 12.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-50/2005, रामकृष्ण बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0लि0 तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, चित्रकूट द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.3.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वकार हाशिम को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने अंकन 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
3. भैंस का ऋण लेकर क्रय करना, भैंस का बीमा होना, बीमा होने के पश्चात भैंस की मृत्यु होना, भैंस का पोस्ट मार्टम सीएमओ द्वारा तैयार करना स्वीकार है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर ही विद्वान जिला आयोग ने उपरोक्त निर्णय/आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, परन्तु विद्वान जिला आयोग ने ब्याज की दर सुनिश्चित नहीं की है। अत: ब्याज दर सुनिश्चित की जाती है और अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2008 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज राशि 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2