राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या- 61/1999 (मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर द्वारा निष्पादन वाद संख्या-47/1999 में पारित आदेश दिनांक 06-05-1999 के विरूद्ध)
खूब लाल, सचिव, गन्ना विकास समिति लि0- छितौनी, जिला- कुशीनगर।
....रिवीजनकर्ता/विपक्षी सं0-2
बनाम
- राम जी प्रसाद गुप्ता पुत्र मोहर निवासी-ग्राम दरगौली पोस्ट- छितौनी जिला- कुशीनगर। ...प्रत्यर्थी/परिवादी
- श्री रमाशंकर सिंह, तत्कालीन गन्ना पर्यवेक्षक, छितौनी जनपद कुशीनगर, हा. मु0- ग्राम अहिरौली, पोस्ट घुघली जिला- महराजंज।
...प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठा0 सदस्य।
2. माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 29-04-2015
माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण जिला उपभोक्ता फोरम कुशीनगर द्वारा निष्पादन वाद संख्या-47/1999 में पारित आदेश दिनांक 06-05-1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की है ,जिसके द्वारा जिला मंच ने निम्न आदेश पारित किया है: इजराय शिकायत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के अनुसार निर्णीत की जाती है। वारण्ट तद्नुसार निर्गत किया जाय, जिसकी वापसी दिनांक 28-05-1999 तक हो।
संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06-05-1999 के आदेश से इजराय निर्णीत कर वारण्ट जारी किया गया है और धारा-27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत यह आदेश किया गया है। आदेश में स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति को सजा किया गया है, व्यक्तिगत नाम का होना आवश्यक था। सजा से पूर्व दण्ड के प्रश्न पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। इस
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प्रकार से सजा देने से पूर्व विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा जो आदेश दिनांक 06-05-1999 को पारित किया गया है, वह विधि सम्मत् नहीं है, निरस्त होने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता फोरम कुशीनगर के द्वारा निष्पादन वाद संख्या-47/1999 में पारित आदेश दिनांक 06-05-1999 निरस्त किया जाता है।
(राम चरन चौधरी) (राजकमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी. वर्मा, आशु. कोर्ट नं0-5