Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/537

Post Office - Complainant(s)

Versus

Ram Ji Bhagat - Opp.Party(s)

Sunil Sharma

25 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/537
( Date of Filing : 12 Mar 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Post Office
A
...........Appellant(s)
Versus
1. Ram Ji Bhagat
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Jul 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-537/2008

सब पोस्‍ट मास्‍टर, रानीगंज, बलिया

बनाम

रामजी भगत पुत्र श्री राम बिहारी भगत

समक्ष:-                                                  

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित      : श्री श्रीकृष्‍ण पाठक।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित        : श्री कुमार संभव।

दिनांक : 25.07.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-150/2006, रामजी भगत बनाम सब पोस्‍ट मास्‍टर में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.05.2007 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री श्रीकृष्‍ण पाठक तथा प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री कुमार संभव को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.        विद्वान जिला आयोग ने परिवादी के पक्ष में किसान विकास पत्र की राशि अदा करने का आदेश 18 प्रतिशत ब्‍याज के साथ पारित किया है।

3.        किसान विकास पत्र क्रेता के उत्‍तराधिकारी द्वारा उत्‍तराधिकार प्रमाण पत्र जिला आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था।  अत:  इस  निर्णय के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील में कोई बल

 

-2-

 

नहीं है, सिवाय इसके कि ब्‍याज दर 18 प्रतिशत के स्‍थान 09 प्रतिशत निर्धारित की जाए। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

4.        प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.05.2007 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि आदेशित ब्‍याज दर 18 प्रतिशत के स्‍थान पर 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्‍याज की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।

          प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार(

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

    कोर्ट-2

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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