(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2250/2008
कानपुर विकास प्राधिकरण बनाम रामचन्द्र
दिनांक : 20.03.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
इजराय वाद संख्या-215/2004, रामचन्दर बनाम के0डी0ए0 में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार के कनिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज कुमार एवं प्रत्यर्थी के विद्धानअधिवक्ता श्री ओ0पी0 दुवेल के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा डिक्री एवं आदेश का अनुपालन न होने पर 2 माह के कारावास एवं 5,000/-रू0 दण्ड का आदेश पारित किया गया है। स्वयं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि डिक्री का अनुपालन हो चुका है। अत: इस स्थिति में कारावास के दण्ड को कायम रखने का कोई औचित्य नहीं है। कारावास एवं दण्डित करने का आदेश अपास्त किया जाता है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा इजराय वाद सं0 215/2004 में पारित आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3