राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(सुरक्षित)
अपील संख्या :2167/2002
(जिला मंच, कानपुर नगर द्धारा परिवाद सं0-707/1998 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.7.2002 के विरूद्ध)
M/s Everest Preservatives Sri Taufiq Ahmed, R/o 89/167, Bans Mandi, Kanpur.
........... Appellant/Opp. Party
Versus
Ram Chandra Gupta, S/o Late Sri Bhaggilal Gupta, R/o House No. 48/48 Generalganj, Kanpur Nagar, Distt. Kanpur.
……..…. Respondent/Complainant.
समक्ष :-
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य
मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अशोक मेहरोत्रा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :03-01-2017
मा0 श्री जे0एन0 सिन्हा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद सं0-707/1998 रामचन्द्र गुप्ता बनाम एवरेस्ट प्रजरवेटिवज कोल्ड स्टोर में जिला मंच, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 26.7.2002 को निर्णय पारित करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया कि,
"वादी का यह उपभोक्ता वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह वादी को 33000.00 सिंघाडे का मूल्य दिनांक 08.12.98 से 12 प्रतिशत ब्याज व 2000.00 वाद व्यय निर्णय के एक माह के अन्दर भुगतान करें।"
उक्त वर्णित आदेश से क्षुब्ध होकर विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से वर्तमान अपील योजित की गई है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक मेहरोत्रा उपस्थित आये। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, जबकि
-2-
उनकी ओर से आपत्ति पत्रावली पर दाखिल है। यह अपील वर्ष-2002 से पीठ के समक्ष विचाराधीन है। अत: अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय व उपलब्ध अभिलेखों का गम्भीरता से परिशीलन किया गया।
आधार अपील की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा स्टोरेज की बावत भी धनराशि की अदायगी नहीं की गई और प्रश्नगत सिंघाडा जो रखा गया था, उसको भी लेने के लिए नहीं आये एवं बिना नोटिस के प्रश्नगत परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो सिंघाडा रखा गया था, उसके वजन में भी भिन्नता है और इस प्रकार जिला मंच द्वारा दिये गये निष्कर्ष में भी भिन्नता है एवं जिला मंच द्वारा 50.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर को स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि अनुकूल नहीं है एवं अनुमान के आधार पर है।
परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क का खण्डन किया गया और अपील के संदर्भ में आपत्ति भी योजित की गई है और स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि परिवादी ने तीन बैग सिंघाडा प्राप्त किया था, जिसके एक बैग में ‘Worm Eaten’ का उल्लेख है, जिसे बेचा नहीं जा सका और ऐसी स्थिति में जमा किया गया सिंघाडा पूरी तरह खराब हो चुका था। परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा बांकी 6 बैग लेने से इंकार कर दिया गया एवं सिंघाडे को वार्म खाये जाने की जो बात कही जाती है, वह अपीलार्थी/विपक्षी की सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है और ऐसी स्थिति में जिला मंच द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह विधि अनुकूल है और अपील खण्डित किये जाने योग्य है।
वर्तमान प्रकरण में जिला मंच द्वारा स्पष्ट रूप से इस आशय का उल्लेख किया गया है कि जब सिंघाडा रखा गया था, तब उसकी कीमत 10.00 रू0 से 15.00 रू0 प्रति किलोग्राम थी, ऐसी स्थिति
-3-
में 50.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किये जाने का जो आदेश है, वह निश्चित ही अनुमान के आधार पर है और इस संदर्भ में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
अत: सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 15.00 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से 660 किलोग्राम सिंघाडे का मूल्य 9,900.00 रू0 स्वीकार किये जाने योग्य है और इस प्रकार परिवादी रू0 33,000.00 के स्थान पर 9,900.00 रू0 छ: बोरा सिंघाडे की बावत प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तद्नुसार प्रस्तुत अपील अंशत: स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील अंशत: स्वीकार करते हुए जिला मंच, कानपुर नगर द्वारा परिवाद सं0-707/1998 रामचन्द्र गुप्ता बनाम एवरेस्ट प्रजरवेटिवज कोल्ड स्टोर में पारित आदेश दिनांक 26.7.2002 में रू0 33,000.00 सिंघाडे के मूल्य के स्थान पर रू0 9,900.00 सिंघाडे का मूल्य संशोधित किया जाता है तथा निर्णय/आदेश के शेष भाग की पुष्टि की जाती है।
(जे0एन0 सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट सं0-2