(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2315/2007
प्रेमचन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री कान्त कुशवाहा
बनाम
राम आसरे पुत्र पुर्नवासी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 23.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। आदेश दिनांक 21.5.2024 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.के. उपाध्याय की मृत्यु होने पर उनके पुत्र श्री राम सेवक उपाध्याय उपस्िथत होकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया, किन्तु वह न तो आज उपस्थित हैं और न ही उनकी ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय के माध्यम से भी अपीलार्थी को अपना नवीन अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु पंजीकृत डाक से सूचना प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं है। अत: प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में निरस्त होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2