राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-74/2020
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
बनाम
राकेश पाण्डेय एडवोकेट
दिनांक: 20.04.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता आयोग, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या-286/2006 राकेश पाण्डेय एडवोकेट बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा योजित की गयी है।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त परिवाद अंशत: स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है:-
''परिवादी का परिवाद अंशत: स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी को वैधानिक तौर पर विद्युत सेवा प्रदान करें तथा नियमानुसार बिल जारी कर परिवादी से उसका भुगतान प्राप्त करें।
परिवादी विपक्षी से 3,000=00 रुपये वाद व्यय एवं 10,000=00 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।''
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार मिश्रा द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आदेश का अनुपालन, विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी/परिवादी को वैधानिक तौर पर विद्युत सेवा प्रदान करने व भविष्य में विद्युत बिल जारी करने हेतु सुनिश्चित किया जा चुका है, परन्तु जहॉं तक विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को 3,000/-रू0 वाद व्यय
-2-
एवं 10,000/-रू0 मानसिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है, वह अत्यधिक है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी गुणदोष पर अपना मत प्रकट करते हुए मेरे विचार से अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को वाद व्यय हेतु 1,000/-रू0 एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 2500/-रू0 की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता आयोग, अयोध्या द्वारा परिवाद संख्या-286/2006 राकेश पाण्डेय एडवोकेट बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.2019 संशोधित करते हुए आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को वाद व्यय हेतु 1,000/-रू0 एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 2500/-रू0 की धनराशि एक माह की अवधि में प्रदान की जावे अथवा भविष्य में प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा विद्युत उपयोग के विरूद्ध उपरोक्त धनराशि का समायोजन किया जावे। जिला उपभोक्ता आयोग का शेष आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1