राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-२४९९/२०१४
(जिला मंच, सुलतानपुर द्वारा परिवाद सं0-२३०/२०१३ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक २१-१०-२०१४ के विरूद्ध)
१. सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0 सुलतानपुर, धर्मपाल काम्प्लेक्स, सब्जी मण्डी के सामने, जिला अस्पताल, सुलतानपुर द्वारा ब्रान्च मैनेजर।
२. सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लि0, सहारा इण्डिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी।
..................... अपीलार्थीगण/विपक्षीगण।
बनाम्
राकेश कुमार सिंह पुत्र अरूण कुमार सिंह ग्राम दरपीपुर, पोस्ट वीरसिंहपुर थाना व तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर।
.................... प्रत्यर्थी/परिवादी।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : २९-०७-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता भी अनुपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का भली-भांति अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह अपील वर्ष २०१४ से लम्बित है। अपील सुनवाई हेतु अभी अंगीकृत नहीं की गयी है। आदेश पत्र पर अंकित कार्यालय आख्या दिनांकित ०१-१२-२०१४ में इंगित त्रुटियों का निवारण भी अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किया जा रहा है। पिछली कई तिथियों से अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित भी
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नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को अब इस अपील के संचालन में
कोई रूचि नहीं रह गयी है।
ऐसी परिस्थिति में यह अपील, अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निरस्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निरस्त की जाती है।
इस अपील के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(महेश चन्द)
सदस्य
दिनांक : २९-०७-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-४.