(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1509/2007
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
बनाम
राजवीर सिंह चाहर पुत्र श्री हर चरन सिंह
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 13.12.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-230/2006, राजवीर सिंह बनाम दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.3.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि दिनांक 21.9.2006 को तैयार की गई चेकिंग रिपोर्ट अवैध है और निरस्त की जाती है। तदनुसार विद्युत कनेक्शन को पुनर्संयोजित किये जाने का आदेश पारित किया गया।
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3. विद्वान जिला आयोग के निर्णय के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि चेकिंग रिपोर्ट तैयार करते समय अनियमित्ता कारित की गई है। राजस्व निर्धारण करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि कोई एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं करायी गयी थी। तदनुसार विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि विद्वान जिला आयोग द्वारा वाद व्यय के रूप में आदेशित धनराशि 1500/-रू0 समाप्त किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.3.2007 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा वाद व्यय के रूप में आदेशित धनराशि अंकन 1,500/-रू0 (एक हजार पांच सौ रूपये) अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश यथावत् रहेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
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आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1