Uttar Pradesh

StateCommission

A/1668/2023

ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. - Complainant(s)

Versus

Raju Alias Abhishek Samadiya - Opp.Party(s)

Brijendra Chaudhary

31 May 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1668/2023
( Date of Filing : 05 Oct 2023 )
(Arisen out of Order Dated 16/12/2022 in Case No. Complaint Case No. CC/124/2014 of District Jhansi)
 
1. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
Through the Manager Legal Office at B-503 to 508, Fifth Floor, Summit Building, Vibhuti Khand, Gomti Nager Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Raju Alias Abhishek Samadiya
R/o-Mohalla-Bajariyapura, Kasba-Chirgaon, Dist.- Jhansi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 31 May 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1668/2023

आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्‍बार्ड जनरल इं0कं0लि0 बनाम राजू ऊर्फ अभिषेक समाधिया

दिनांक:-31.5.2024

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, झॉसी द्वारा परिवाद संख्‍या-124/2014 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.12.2022 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है।

विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उभय पक्ष के अभिकथन एवं उपलब्‍ध साक्ष्‍य पर विस्‍तार से विचार करने के उपरांत परिवाद को आंशिक रूप से स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया है:-

''परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से इस प्रकार से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि निर्णय की तिथि से 2 माह के अन्दर विपक्षीगण परिवादी की 1,00000/-(एक लाख) रु० दि० 22-8-2014 से अदायगी तक 06 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे। मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति के लिए 5000/- रु0 व मुकद‌मा खर्चा 3000/- रू0 भी विपक्षीगण परिवादी की अदा करे।"

जिला उपभोक्‍ता आयोग के प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश से क्षुब्‍ध होकर अपीलार्थी/विपक्षी बीमा कम्‍पनी की ओर से प्रस्‍तुत अपील योजित की गई है।

मेरे द्वारा अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री प्रसून कुमार राय को सुना तथा जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा

-2-

पारित निर्णय/आदेश का सम्‍यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया। प्रत्‍यर्थी के अधिवक्‍ता अनुपस्थित है।

मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के कथनों को सुना गया तथा विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त अभिलेखों के परिशीलनोंपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि सम्‍मत है, परन्‍तु जहॉ तक विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा अपने प्रश्‍नगत आदेश में अपीलार्थी/विपक्षी बीमा कम्‍पनी के विरूद्ध जो मानसिक क्षतिपूर्ति के मद में रू0 5,000.00 (पॉच हजार रू0) की देयता निर्धारित की गई है, वह वाद के सम्‍पूर्ण तथ्‍यों एवं परिस्थितियों तथा अपीलार्थी के अधिवक्‍ता के कथन को दृष्टिगत रखते हुए अधिक प्रतीत हो रही है तद्नुसार अपीलार्थी के अधिवक्‍ता की सहमति से क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 5,000.00 (पॉच हजार रू0) की देयता को रू0 3,000.00 (तीन हजार रू0) की देयता में परिवर्तित किया जाना उचित पाया जाता है।

साथ ही प्रश्‍नगत आदेश में वाद व्‍यय के रूप में जो रू0 3,000.00 (तीन हजार रू0) की देयता निर्धारित की गई है, उसे भी रू0 2,000.00 (दो हजार रू0) की देयता में परिवर्तित किया जाता है। तद्नुसार प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। निर्णय/आदेश का शेष भाग यथावत कायम रहेगा।

अपीलार्थी बीमा कम्‍पनी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्‍त आदेश का अनुपालन 06 (छ:) सप्‍ताह की अवधि में

 

 

-3-

किया जाना सुनिश्चित करें। अंतरिम आदेश यदि कोई पारित हो, तो उसे समाप्‍त किया जाता है।

प्रस्‍तुत अपील को योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्वारा जमा की गयी हो, तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

     आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

                                       (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                             

                                           अध्‍यक्ष                                                                                                                

हरीश आशु.,

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.